- नई व्यवस्था के तहत ऑनलाइन उपलब्ध होगा ट्रेड सर्टिफिकेट
- 1 साल से बढ़ कर 5 साल हुई ट्रेड सर्टिफिकेट की वैधता
- नए नियम से कारोबारियों को वाहनों के नवीनीकरण में मिलेगी राहत
Lucknow Vehicles News: भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग हर साल अपने वाहनों की खरीद-बिक्री कर उन्हें बदलना चाहते हैं। अभी तक वाहनों की खरीद-फरोख्त करने वाले कारोबारियों को ट्रेड सर्टिफिकेट लेने के लिए आरटीओ कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब नई व्यवस्था के चलते यह सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही उपलब्ध हो जायेगा। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश भर में यह व्यवस्था लागू हो गई है। इस नई व्यवस्था के बाद आम लोगों को या वाहनों की खरीद-फरोख्त करने वालों को अब आरटीओ के चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगा।
मेनुअली बनने वाले ट्रेड सर्टिफिकेट की वैधता 1 साल की होती थी। जिसका हर वर्ष कारोबारियों को नवीनीकरण कराना पड़ता था, लेकिन अब नई व्यवस्था के लागू होने के बाद आरटीओ के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मैनुअल सर्टिफिकेट नहीं बना सकेंगे। ऑनलाइन बनने वाले ट्रेड सर्टिफिकेट की वैधता भी 5 वर्षों की होगी। इसके साथ ही इसके संबंध में केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बीते 5 मई को अधिसूचना भी जारी कर दी है।
परिवहन विभाग की वेबसाइट पर करना होगा आवेदन
लखनऊ के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अखिलेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि अब तक ट्रेड सर्टिफिकेट की वैधता एक साल होती थी। इसके बाद कारोबारी को हर साल नवीनीकरण कराना पड़ता था, लेकिन ऑनलाइन प्रमाणपत्र की वैधता पांच साल होगी। नई व्यवस्था में कारोबारियों को ट्रेड सर्टिफिकेट बनवाने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करना पड़ेगा। यही नहीं अब कारोबारियों को कारोबार स्थल का पता बदलवाने के लिए भी ऑनलाइन ही फार्म 17 सी के जरिये आवेदन करना पड़ेगा।
नए नियम से कार्यालयों के चक्कर लगाने से मिलेगी राहत
परिवहन विभाग द्वारा जारी इन नियमों के बाद अब कार्यालयों के ज्यादा चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ऑनलाइन व्यवस्था के चलते गाड़ियों की खरीद फरोख्त करने वालों को काफी राहत होगी। अब ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से ट्रेड सर्टिफिकेट आसानी से मिल सकेगा। नए नियम से जनता को काफी सहूलियत होगी। डिजिटल भारत की तरफ बढ़ते कदम के बीच ऑनलाइन व्यवस्था की सराहना की जा रही है।