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Mumbai News: मुंबई में बीएमसी ने सभी दुकानों पर मराठी में साइन बोर्ड लगाने की समय सीमा बढ़ाई, जानिए नई डेट

Updated Jun 03, 2022 | 16:57 IST

BMC News: बीएमसी ने 31 मई तक सभी दुकानों को मराठी में साइन बोर्ड लगाने के आदेश दिए थे लेकिन व्यापारियों के अनुरोध पर नगर निगम ने डेट बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। निर्धारित तिथि तक साइन बोर्ड न लगने पर बीएमसी जुर्माना लगाकर कार्रवाई करेगा।

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तस्वीर साभार:&nbspTwitter
मुंबई में दुकानों पर मराठी में साइन बोर्ड लगाने की डेट बीएमसी ने बढ़ाई (प्रतीकात्मक)
मुख्य बातें
  • मुंबई में सभी प्रतिष्ठानों और दुकानों को मराठी में 31 मई तक साइन बोर्ड लगाने के थे निर्देश
  • अगले आदेश तक साइन बोर्ड नहीं लगाने पर होगी कार्रवाई
  • व्यापारियों के अनुरोध पर बीएमसी ने बढ़ाई डेट, तब तक मिली छूट

Brihanmumbai Municipal Corporation: बृहन्मुंबई नगर निगम ने सभी दुकानों पर मराठी में साइन बोर्ड लगाने की सीमा बढ़ा दी है। साइन बोर्ड लगाने की नई समय सीमा 30 जून निर्धारित की गई है। जानकारी के लिए बता दें इससे पहले बीएमसी ने मुंबई में सभी प्रतिष्ठानों और दुकानों को 31 मई तक देवनागरी लिपि में मराठी साइन बोर्ड लगाने का निर्देश दिया था। इस फैसले के बाद मुंबई के छोटे-बड़े सभी प्रतिष्ठानों और दुकानों के व्यापारियों को राहत मिली है। इससे उन्हें साइन बोर्ड बनवाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा।

मिली जानकारी के अनुसार 31 मई को नगर निकाय ने घोषणा की थी कि वह अगले 10 दिनों के लिए शहर का सर्वेक्षण करेगा। इस दौरान आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। इस घोषणा के बाद व्यापरियों को नगर निगम के कार्रवाई का डर सताने लगा। व्यापारियों का कहना था इतने कम समय में साइन बोर्ड बन पाना संभव नहीं है।

नई समय सीमा तक निर्देश का पालन न होने पर लगेगा जुर्माना

बता दें कि अब साइन बोर्ड लगाने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई है। व्यापारियों के अनुरोध के बाद बीएमसी ने ये फैसला लिया है। इससे पहले मई में, अधिकारियों को उन दुकानों के प्रत्येक कर्मचारी पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया था जो 10 जून से मराठी साइनबोर्ड नहीं लगाएंगे। इस फैसले का व्यापारियों ने स्वागत किया है। नगर निगम का कहना है कि नई समय सीमा तक साइन बोर्ड लगाने का पर्याप्त समय है।

महाराष्ट्र सरकार का है फैसला

जानकारी के लिए बता दें महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र दुकान और प्रतिष्ठानों (रोजगार और सेवा की शर्त का विनियमन) अधिनियम, 2017 के संशोधन के बाद ये फैसला लिया था। इस संशोधन के बाद, अप्रैल में बीएमसी ने एक अधिसूचना की घोषणा की, जिसमें कहा गया था कि मुंबई में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानों के नाम अनिवार्य रूप से किसी अन्य भाषा के अलावा मराठी और देवनागरी लिपि में लिखे जाने चाहिए। उक्त अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया था कि मराठी अक्षर का फॉन्ट बोर्ड पर किसी अन्य भाषा में लिखे नाम से बड़ा होना चाहिए और प्रमुखता से दिखाई देना चाहिए। बहरहाल मुंबई के दुकानदारों ने साइन बोर्ड लगाने की समय सीमा बढ़ाए जाने पर खुशी जाहिर की है।

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