लाइव टीवी

Cruise Drug Case : आर्यन खान की जमानत पर फैसला 20 अक्टूबर तक सुरक्षित, रहना होगा जेल में

Updated Oct 14, 2021 | 17:13 IST

Aryan Khan bail plea : क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली है। 20 अक्टूबर तक फैसला सुरक्षित रखा गया है लिहाजा उन्हें अभी और 6 दिन जेल में काटने होंगे।

Loading ...
तस्वीर साभार:&nbspPTI
क्रूज ड्रग केस में आरोपी हैं आर्यन खान।
मुख्य बातें
  • आर्यन खान की जमानत पर फैसला 20 अक्टूबर तक सुरक्षित
  • आर्यन खान के वकील ने शर्तों के साथ जमानत देने की अपील की थी
  • एनसीबी ने आर्यन खान की जमानत का किया था विरोध

मुंबई : क्रूज ड्रग केस में अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी पर फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। यानी कि आर्यन खान को अभी 6 दिन और जेल में रहना होगा।एनसीबी ने आज की दलील में बताया कि आर्यन खान को जमानत क्यों नहीं दी जानी चाहिए। यह बात अलग है कि आर्यन खान के वकील मे कहा कि उन्हें शर्तों के आधार पर जमानत दी जा सकती है। उनके मुवक्किल के पास से ड्रग्स नहीं मिला है, लिहाजा बेल देने में किसी तरह की परेशानी नहीं है।

एनसीबी ने कोर्ट को बताया कि आर्यन खान कथित 'ड्रग तस्करी रैकेट में शामिल हैं।' वहीं, आर्यन के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उनके मुवक्किल के पास से कोई ड्रग बरामद नहीं हुआ और न ही उन्होंने ड्रग खरीदी या बेची। आर्यन खान 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। एनसीबी की तरफ से बांबे हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी पेश की गई और वकील ने कहा कि क्यों जमानत नहीं दी जानी चाहिए। 

अदालत में एनसीबी की दलील

  1. ट्रायल के दौरान आरोपी के पलटने पर बहस
  2. एएसजी ने एनडीपीएस एक्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का दिया हवाला
  3. ड्रग्स नहीं मिलने पर भी धारा 37 लग सकती है। 
  4. साजिशकर्ता सीधे तौर पर शामिल नहीं हो सकता
  5. एएसजी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी हवाला दिया
  6. यह देखना जरूरी कि एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध कितना गंभीर
  7. सबूत बताते हैं कि ये साजिश थी-एएसजी
  8. आर्यन खान नियमित रूप से ड्रग्स का इस्तेमाल करता है।

आर्यन खान के वकील की दलील

  1. हर केस को उसके मेरिट पर देखा जाना चाहिए
  2. ड्रग्स कैसे मिल रही है उस पर चर्चा नहीं
  3. बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला देकर जमानत देने की अपील
  4. कम मात्रा में ड्रग्स मिलने पर बेल का अधिकार
  5. आर्यन की आजादी, आजादी और आजादी सिर्फ यही मुद्दा है।
  6. साजिश के शक में जेल में रखना ठीक नहीं 
  7. आर्यन के पास कुछ भी नहीं मिला और वो जांच में सहयोग कर रहे हैं
  8. जांच किसी तरह बाधित ना हो इसके लिए अदालत शर्तों के साथ जमानत दे सकती है। 

क्या है मामला
3 तीन अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे एक क्रूज पर छापा मारा था। इस क्रूज पर कथित रूप से रेव पार्टी का आयोजन किया गया था। इस क्रूज पर शाहरूख खान के बेटे आर्यन भी सवार थे। बाद में एनसीबी ने आर्यन सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कोर्ट में पेश किया। बीते 7 अक्टूबर को कोर्ट ने आर्यन खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धामेचा, नुपुर सतीजा, अक्षित कुमार, मोहक जायसवाल, श्रेयास अय्यर और अविन साहू की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई कर रहा है। अब तक इस केस में 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 

Mumbai News in Hindi (मुंबई समाचार), Times now के हिंदी न्यूज़ वेबसाइट -Times Now Navbharat पर। साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार) के अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें।