महाराष्ट्र राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) ने मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) और राज्य के अन्य हिस्सों में मौजूदा ऑटोरिक्शा की आयुसीमा 20 सालों से घटाकर 15 साल करने का फैसला किया है, परिवहन विभाग ने कहा कि निर्णय के अनुसार, 15 वर्ष से अधिक आयु के ऑटोरिक्शा मुंबई महानगर क्षेत्र में 1 अगस्त, 2021 से सड़कों पर नहीं दौड़ पायेंगे कर पाएंगे, जबकि शेष राज्य में 1 अगस्त 2024 के लिए ये समय सीमा निर्धारित है।
अधिकारी ने बताया कि राज्य परिवहन सचिव की अध्यक्षता में एसटीए ने 24 सितंबर को हुई बैठक में इस फैसले को मंजूरी दे दी। एसटीए ने पूर्व आईएएस अधिकारी बीसी खटुआ की अध्यक्षता वाले एक पैनल द्वारा किए गए इस आशय की सिफारिश के आधार पर ऑटोरिक्शा की आयु की सीमा तय करने का निर्णय लिया।
महाराष्ट्र में 10 लाख से अधिक ऑटोरिक्शा
खटुआ कमेटी ने अक्टूबर 2017 में महाराष्ट्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें ऑटोरिक्शा की उम्र तय करने सहित उसके अधिकांश सुझाव स्वीकार किए गए थे। अधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र में 10 लाख से अधिक ऑटोरिक्शा हैं। हाल ही में, 1 अगस्त, 2013 को एसटीए द्वारा ऑटोरिक्शा और टैक्सियों की बढ़ती उम्र की सीमा तय करने का निर्णय लिया गया था। 2013 से पहले, ऑटोरिक्शा में कोई आयु सीमा नहीं थी, हालांकि एसटीए ने 2010 में टैक्सियों के लिए 25 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की थी।