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Aryan Khan : क्रूज ड्रग केस में आर्यन खान को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका हुई खारिज

Mumbai’s Special NDPS Court rejects bail applications of Aryan Khan, Arbaaz Merchant and Munmun Dhamecha
Updated Oct 20, 2021 | 17:11 IST

Cruise drug case : क्रूज ड्रग केस में आर्थर रोड जेल में बंद अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत नहीं मिल पाई है। एनडीपीएस की विशेष अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है।

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Mumbai’s Special NDPS Court rejects bail applications of Aryan Khan, Arbaaz Merchant and Munmun DhamechaMumbai’s Special NDPS Court rejects bail applications of Aryan Khan, Arbaaz Merchant and Munmun Dhamecha
तस्वीर साभार:&nbspPTI
क्रूज ड्रग केस में आर्यन खान को नहीं मिली जमानत।
मुख्य बातें
  • आर्यन खान की जमानत याचिका फिर हुई खारिज
  • मुंबई की विशेष अदालत ने खारिज की याचिका
  • आर्यन के अलावा मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट की जमानत याचिका भी हुई खारिज

मुंबई : अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan Bail) को कोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी है। क्रूज ड्रग केस (Cruise Drug Case) में आर्यन न्यायिक हिरासत में चल रहे थे। वह मुंबई के आर्थर रोड जेल (Arthur road jail) में बंद हैं और फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान के अलावा अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी खारिज भी कर दी है। कोर्ट के फैसले के बाद अब उनके पास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का रास्ता बचा है। 

आर्यन के वकील ने याचिका खारिज होने के बाद कहा कि उन्हें अभी आर्डर नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि ऑर्डर पढ़ने के बाद वह आगे का कदम उठाएंगे जिसमें हाईकोर्ट का रूख करना शामिल है। सेशंस कोर्ट से बाहर आने के बाद वकीलों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बेल क्‍यों रिजेक्‍ट हुई है, इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है। इसके पहले एनडीपीएस की विशेष अदालत ने गत 14 अक्टूबर की सुनवाई के बाद जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद दहशरे की छुट्टियों के चलते अदालत बंद थी। 

आर्यन की जमानत अर्जी का विरोध करता आई है NCB

क्रूज ड्रग केस में एनसीबी आर्यन खान की जमानत अर्जी का विरोध करती आई है। एनसीबी का कहना है कि आर्यन खान के वाट्सएप चैट से उनकी ड्रग रैकेट में संलिप्तता उजागर होती है। जबकि आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे की दलील रही कि उनके मुवक्किल के पास से ड्रग की बरामदगी नहीं हुई है और न ही वह ड्रग बेचने एवं खरीदने में वह संलिप्त हैं, ऐसे में वह जमानत पाने के हकदार हैं। 

ड्रग रैकेट में संलिप्त हैं आर्यन खान-एनसीबी

इससे पहले आर्यन की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए एनसीबी ने दावा किया कि वह मादक पदार्थों के नियमित उपभोक्ता हैं। एनसीबी का पक्ष रखने के लिए पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह ने दावा किया कि ऐसे सबूत हैं जो दिखाते हैं कि आर्यन खान गत कुछ वर्षों से मादक पदार्थों के नियमित ग्राहक थे। उन्होंने इसके साथ ही खान के व्हाट्सऐप चैट के हवाले से उनके साजिश में शामिल होने का आरोप दोहराया। एनसीबी का दावा है कि आर्यन के अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ गिरोह के सदस्यों से संबंध है।

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