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Aryan Khan Case : आर्यन खान को राहत नहीं, जमानत अर्जी पर 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगा बॉम्बे HC

 Bombay HC likely hear Aryan Khan bail plea Cruise Drug Case
Updated Oct 21, 2021 | 11:24 IST

Cruise Drug Case Update : नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने मुंबई से गोवा जा रहे एक क्रूज पर छापा मारा था। इस क्रूज से कोकीन, एमडीएमए, हेरोईन जैसे ड्रग्स की बरामदगी हुई।

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तस्वीर साभार:&nbspPTI
न्यायिक हिरासत में आर्थर रोड जेल में बंद हैं आर्यन खान।
मुख्य बातें
  • क्रूज ड्रग केस में न्यायिक हिरासत में हैं आर्यन खान, आर्थर रोड जेल में हैं बंद
  • एनडीपीएस की विशेष अदालत ने बुधवार को उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी
  • बाॉम्बे हाई कोर्ट में मंगलवार को आर्यन की जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा

मुंबई : क्रूज ड्रग केस में आर्थर जेल रोड में बंद अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान को राहत मिलती नहीं दिख रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत के लिए दायर उनकी अर्जी पर सुनवाई 26 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है। बुधवार को विशेष कोर्ट से उनकी जमानत अर्जी खारिज हुई जिसके बाद आर्यन के वकीलों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गुरुवार सुबह शाहरूर खान अपने बेटे आर्यन से मिलने के लिए आर्थर रोड जेल पहुंचे। बुधवार को आर्यन की जमानत अर्जी पर फैसला करते समय कोर्ट ने कहा कि वह प्रथम दृष्टया मादक पदार्थ संबंधी गतिविधियों में नियमित तौर पर शामिल प्रतीत होता है। कोर्ट ने कहा कि व्हाट्सऐप चैट से भी प्रथम दृष्टया दिखता है कि वह मादक पदार्थ तस्करों के संपर्क में था।

क्रूज ड्रग केस में अब तक 20 गिरफ्तार

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने मुंबई से गोवा जा रहे एक क्रूज पर छापा मारा था। इस क्रूज से कोकीन, एमडीएमए, हेरोईन जैसे ड्रग्स की बरामदगी हुई। इसके बाद एनसीबी ने तीन अक्टूबर को आर्यन सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। आर्यन पिछेल 17 दिनों से कानून की गिरफ्त में हैं। एनसीबी ने इस मामले में विदेशी नागरिकों सहित अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनसीबी की दलील है कि ड्रग्स रैकेट के अंतरराष्ट्रीय गिरोह का आर्यन खान भी हिस्सा हैं। जांच एजेंसी का कहना है कि आर्यन चूंकि रसूखदार परिवार से आते हैं, ऐसे में जमानत पर रिहा होने पर वह साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं।

अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा की भी अर्जी खारिज

वहीं, बचाव पक्ष के वकीलों का कहना है कि आर्यन खान के पास से किसी तरह के मादक पदार्थों की बरामदगी नहीं हुई है, और न ही वह ड्रग्स की खरीद-फरोख्त में शामिल हैं, इसलिए वह जमानत के हकदार हैं। बुधवार को कोर्ट ने आर्यन  के साथ उसके दो मित्रों- अरबाज मर्चेंट (26) तथा फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा (28) की जमानत अर्जियों को भी खारिज कर दिया। जमानत अर्जी खारिज हो जाने के तुरंत बाद आर्यन और धमेचा के वकीलों ने जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया। कानूनी सूत्रों ने कहा कि इस मामले का बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किए जाने की संभावना है।

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