मुम्बई : बृहन्मुम्बई महानगरपालिका (बीएमसी) ने मंगलवार को घोषणा की कि जो लोग मास्क नहीं लगायेंगे उन्हें सार्वजनिक परिवहन की बसों टैक्सियों आदि में यात्रा की अनुमति नहीं होगी। अधिकारियों ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के रोकथाम से जुड़े नियमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उपाय के तौर पर मॉल, कार्यालय और सोसायटी जैसे स्थान ‘मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं’ का स्टिकर चिपकायेंगे।
उन्होंने बताया कि बीएमसी के आयुक्त इकबाल सिंह चहल की अध्यक्षता में हुई ई-बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि नगर निकाय के वार्ड कार्यालय टैक्सी और रिक्शा यूनियनों तथा अन्य प्रतिष्ठानों के प्रबंधन को इन निर्णयों से अवगत करायेंगे।
चहल ने निकाय के अधिकारियों से मास्क नहीं लगाने पर 200 रूपये का जुर्माना कड़ाई से लागू करने का निर्देश भी दिया। बीईएसटी महाप्रबंधक सुरेंद्र कुमार बागड़े ने कहा कि यह निर्णय मेट्रोपोलिटन बस सेवा में सख्ती से लागू किया जाएगा।
महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि मुम्बई में मंगलवार को कोविड-19 के 1713 नये मरीज सामने आने के बाद यहां इस महामारी के मामले बढ़कर 2,02,614 हो गये जबकि 49 और कोविड-19 मरीजों की मौत हो जाने के बाद शहर में अबतक 8880 लोग इस वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं।
पुणे में कोविड-19 के मामले 1005 नये मरीज आने से कुल मामले बढ़कर 1,54,344 हो गये तथा 25 और रोगियों की मौत हो जाने से अबतक 3500 लोगों की इस बीमारी से जान जा चुकी है। राज्य में अबतक कोविड-19 के 66,98,024 नमूनों की जांच की जा चुकी है।