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Patna : बेटे की चाहत के लिए सास-बहू ने मिलकर 4 वर्षीय मासूम की दी बलि, कोर्ट ने दोनों को सुनाई सजा-ए-मौत

Updated Aug 18, 2020 | 12:25 IST

एक महिला ने अपनी सास के साथ मिलकर 4 साल के एक लड़के की बलि दे दी। इसके लिए कोर्ट ने उन दोनों को मौत की सजा सुनाई है।

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दो महिलाओं को कोर्ट ने सुनाई सजा-ए-मौत

पटना : गोपालगंज में 60 वर्षीय एक महिला और 40 वर्षीय एक महिला को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। इन पर बेहद जघन्य आरोप है। आरोप है कि इन दोनों सास बहू ने अपने घर में एक लड़का पैदा होने की इच्छा पूरी करने के लिए 4 साल के एक मासूम बच्चे की बलि दी थी। 60 वर्षीय महिला का नाम दुर्गावती देवी है जबकि 40 वर्षीय उसकी बहू का नाम संकेषा देवी है।

इन पर काले जादू का आरोप लगाते हुए कोर्ट ने इन्हें मौत की सजा सुनाई है। ये घटना गोपालगंज जिले में विजयपुर थाने के अंतर्गत छितौना गांव की है। बता दें कि ये घटना 5 सितंबर 2017 की है। बताया जाता है कि बिहार में कई दशकों बाद ऐसा होने जा रहा है कि किसी महिला को मृत्युदंड दिया जा रहा है।

मृतक बच्चा देव कुमार दुर्गा देवी और संकेषा देवी के कैंपस में ही रहता था। गोपालगंज के पब्लिक प्रोसीक्यूटर देव वंश गिरी ने बताया। गिरी ने बताया कि दुर्गावती की मदद से संकेषा ने देव को पहले अपने कब्जे में किया था इसके बाद अपने कमरे में ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी इसके बाद उसके शव को अपने घर से थोड़ी दूरी पर ले जाकर घास के बीच में दफना दिया था।

देव के माता-पिता ने शव को ढ़ूंढ़ा तो उन्हें उसके शरीर पर चाकू के 6 निशान मिले साथ ही उसका गला कटा हुआ पाया। पुलिस के मुताबिक उन दोनों औरतों ने हंसिया की मदद से देव की हत्या की थी। जानकारी के मुताबिक संकेषा के एक भी बच्चा नहीं था और वह एक लड़का चाहती थी।

इसके लिए उसने अपनी सास दुर्गावती के साथ मिलकर काला जादू करने की साजिश रची। पुलिस ने संकेषा के कमरे से खून से सना कपड़ा और हंसिया बरामद किया। इन दोनों को 5 जुलाई को वर्चुअल सुनवाई के माध्यम से सजा सुनाई गई। वे दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से कोर्ट में उपस्थित हुई थी। इस मामले में सरकारी वकील ने 13 गवाहों में से 11 के गवाह पेश किए थे।

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