- पुणे में गंदगी फैलाने पर अब देना पड़ेगा 1000 रुपए जुर्माना
- महानगरपालिका ने शहर में तैनात की 32 ग्रीन मार्शल टीमें
- ये टीमें मौके पर ही वसूल करेंगी लोगों से जुर्माना
Pune News: पुणे शहर में अब गंदगी फैलाना महंगा पड़ सकता है। अगर शहर की सड़कों पर आप थूकते या फिर कूड़ा फैलाते पाए गए तो आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। पुणे महानगरपालिका इस साल स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए ठोस प्रयास किया है। एक स्वच्छ सर्वेक्षण दल ने हाल ही में एक सर्वे किया है। जिसके बाद से ही प्रशासन शहर को साफ-सुथरा रखने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है।
इसके तहत अब नागरिकों को नो पार्किंग में पार्किंग करने, सड़क पर कूड़ा फेंकने, थूकने, गंदगी फैलाने पर मौके पर ही भारी जुर्माना भरना होगा। इसके लिए महानगरपालिका द्वारा नियुक्त ग्रीन मार्शल को मौके पर ही नागरिकों से कार्ड पेमेंट या बारकोड स्कैन कर पेनल्टी वसूलने की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
करोड़ों रुपए खर्च किए गए
इस बारे में जानकारी देते हुए अतिरिक्त आयुक्त विकास ढकने ने बताया कि, महानगरपालिका कमिश्नर और प्रशासक राजेश पाटिल ने शहर को साफ-सुथरा रखने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। स्वच्छ शहर सर्वेक्षण जैसे कार्यक्रमों और अभियानों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। इस बीच, शहर के विभिन्न हिस्सों में महानगरपालिका द्वारा शहर के विभिन्न हिस्सों में ग्रीन मार्शलों को नियुक्त किया गया है।
शहर में 32 ग्रीन मार्शल टीमें तैनात
अतिरिक्त आयुक्त ने बताया कि, इस समय शहर में लोगों पर नजर रखने के लिए 32 ग्रीन मार्शल टीमें काम कर रही हैं। इस टीम के माध्यम से नियम तोड़ने वाले नागरिकों पर नकद जुर्माना लगाया जा रहा है। यह जुर्माना 500 की जगह अब 1000 रुपये होगा। ग्रीन मार्शल को एक डिवाइस नियम तोड़ने वाले नागरिकों से कार्ड भुगतान या बारकोड को स्कैन करके दंड का भुगतान करने की सुविधा के साथ उपलब्ध होगा।
वसूला जाएगा जुर्माना
इसके साथ ही यदि संबंधित नागरिकों के पास ये सुविधाएं नहीं हैं तो उनका नाम, फोटो, मोबाइल नंबर लिया जाएगा और जुर्माने की राशि उनके खाते में दर्ज की जाएगी। अतिरिक्त आयुक्त ने कहा कि, इस टीम के सदस्य सुबह और शाम तक नागरिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। इसका उद्देश्य न केवल जुर्माना वसूलना है, बल्कि नागरिकों में अच्छी आदतें डालना भी है। उन्होंने कहा कि, इस परियोजना को अभी तीन महीने के लिए पायलट आधार पर लागू किया गया है।