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Pune Crime News: शर्मनाक! पति ने दिखाई हैवानियत कर दी पत्नी और चार माह के बच्चे की हत्या, ऐसे हुआ गिरफ्तार

Updated Aug 19, 2022 | 15:22 IST

Pune Crime News: पुणे में एक हैवान पिता और पति का चेहरा सामने आया है, जिसने अपनी पत्नी के साथ 4 महीने की मासूम की हत्या की है। इस महीने की शुरुआत में पुणे के शिरूर तालुका के एक कुएं में एक महिला मृत पाई गई थी। पुलिस को उसके साथ करीब 4 महीने का उसका बच्चा भी मृत मिला था।

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तस्वीर साभार:&nbspRepresentative Image
पत्नी और बच्चे की हत्या के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार
मुख्य बातें
  • पुणे में एक हैवान पिता और पति का चेहरा सामने आया है
  • शख्स ने अपनी पत्नी के साथ 4 महीने की मासूम की हत्या की
  • पुणे ग्रामीण के शिरूर पुलिस थाने में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की गई थी

Pune Crime News: पुणे में एक हैवान पिता और पति का चेहरा सामने आया है, जिसने अपनी पत्नी के साथ 4 महीने की मासूम की हत्या कर दी। इस महीने की शुरुआत में पुणे के शिरूर तालुका के एक कुएं में एक महिला मृत पाई गई थी। पुलिस को उसके साथ करीब 4 महीने की उसकी बच्ची भी मृत मिली थी। इसके बाद पुणे ग्रामीण के शिरूर पुलिस थाने में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। 

हालांकि, जांच के दौरान पुलिस टीम को पास के गन्ने के खेत में एक महिला के कपड़े मिले, जिससे संदेह पैदा हुआ और पुलिस टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी। उसकी पहचान का पता लगाने के लिए एक पुलिस दल का गठन किया गया और पुलिस अधिकारियों ने इसकी पुष्टि के लिए आसपास के गांवों का दौरा किया। 

पत्नी और बच्चे को कुएं में धकेल कर मार डाला

इस मामले में महिला के पति को हिरासत में लिया गया और बाद में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने शिरूर तालुका के एक गांव से 22 वर्षीय योगेश संभाजी कुरहाडे को गिरफ्तार किया है। यह पता चला कि योगेश ने अपनी पत्नी रूपाली कुरहाड़े (22) और बच्चे कार्तिक कुरहाड़े (4.5 महीने) को कुएं में धकेल कर मार डाला था। आरोपी उन्हें कुएं में ले गया और फिर महिला और उसके बच्चे को कुएं में धकेल दिया, जिसके बाद दोनों डूब गए।

इस तरह हुआ घटना का खुलासा

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यह घटना 6 अगस्त को हुई थी और घटना का पता 8 अगस्त को तब चला जब एक स्थानीय ग्रामीण ने कुएं में महिला और बच्चे के शव को बहते हुए देखा। पुलिस ने महिला के पिता की शिकायत पर शिरूर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया जहां अदालत ने उसे 20 अगस्त तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है।