- कोरोना संक्रमण की वजह से मिली प्रॉपर्टी टैक्स में छूट, खत्म
- अब नवनिर्मित संपत्तियों को भी देना होगा प्रॉपर्टी टैक्स
- देरी से टैक्स जमा करने वालों से वसूला जाएगा जुर्माना
Pune Property Tax: महानगरपालिका ने पिंपरी-चिंचवड शहर में प्रॉपर्टी टैक्स पर नई नीति लेकर आए है। इसे ‘मेरी संपत्ति मेरा कर निर्धारण’ नाम दिया गया है। अब पिछले दो साल से जिन नवनिर्मित संपत्तियों को कोरोना संक्रमण की वजह से टैक्स जमा करने में छूट मिली थी, उन्हें भी टैक्स जमा करना होगा। यह घोषणा महानगरपालिका कमिश्नर और प्रशासक राजेश पाटिल ने की। उन्होंने कहा कि, अगर संपत्ति मालिक स्वेच्छा से नई या अतिरिक्त संपत्तियों के टैक्स जमा करने के लिए आवेदन करता है, तो उसे संपत्ति कर में पांच फीसदी छूट दी जाएगी।
कमिश्नर ने कहा कि, हालांकि यह योजना पिछले साल लागू की गई थी, लेकिन योजना के अगले चरण को अब लागू किया जा रहा है। अब सभी से प्रॉपर्टी टैक्स वूसला जाएगा। अब किसी को छूट नहीं दी जाएगी। देखा गया है कि, शहर के अंदर पिछले दो साल में काफी नई प्रॉपर्टी बनी हैं। अब इन सभी को टैक्स जमा करना पड़ेगा। देरी से टैक्स जमा करने वालों पर अब जुर्माना भी लगाया जाएगा।
ऐसे करना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
कमिश्नर राजेश पाटिल ने कहा कि, हमारा मुख्य लक्ष्य महानगरपालिका की आय में वृद्धि करना है। वर्तमान में यह देखने में आया है कि, कोरोना काल में कई नए निर्माण हुए हैं, ऐसी संपत्ति पर अब कर लगाने की जरूरत है। संपत्ति कर जमा कराने के लिए संपत्ति के मालिक को महानगरपालिका की वेबसाइट www.pcmcindia.gov.in पर पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। यहां पर ‘नागरिक’ टैब पर क्लिक करें और ‘मेरी आय मेरा आकलन’ पृष्ठ खोलें। उसके बाद नया मूल्यांकन विकल्प चुनें। अब पूरा फॉर्म सेल्फ असेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स में भरना होता है। अस्थाई संपत्ति कर पर क्लिक करने और अगला बटन दबाने के बाद आवेदन भरा जाएगा। आवेदन भरने के बाद महानगरपालिका के कर संग्रहण विभाग के माध्यम से डाक द्वारा विशेष नोटिस जारी किया जाएगा। यदि विशेष नोटिस आवेदक द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसके पास भुगतान विकल्प आएगा। संबंधित विभाग के माध्यम से प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद नई संपत्ति आईडी दे दी जाएगी।