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Pune Mahanagarpalika: अवैध होर्डिंग्स पर सख्त हुआ महानगरपालिका प्रशासन, हटाने के लिए लास्‍ट अल्टीमेटम

Updated Apr 17, 2022 | 21:03 IST

Pune Ban On Illegal Hoardings : शहर के अंदर निजी जमीन पर लगी अवैध होर्डिंग्‍स पर महानगरपालिका की नजरें टेढ़ी हो गई हैं। ऐसे लोगों को पालिका ने तीन दिन का समय दिया है। जिसके बाद लोगों से तीन साल का लाइसेंस फीस के साथ होर्डिंग उतारने में होने वाला खर्च भी वसूल किया जाएगा।

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तस्वीर साभार:&nbspTwitter
अवैध होर्डिंग्स
मुख्य बातें
  • महानगरपालिका ने शुरू की निजी जमीन पर लगी अवैध होर्डिंग पर कार्रवाई
  • इन होर्डिंग्‍स को उतारे के लिए लोगों को दिया तीन दिन का समय
  • ऐसे लोगों से वसूला जाएगा तीन साल का लाइसेंस फीस

Pune News: महानगरपालिका ने शहर के निजी जमीन पर लगे अवैध होर्डिंग्स को हटाने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। पिछले हफ्ते पूरे शहर से ऐसे दर्जनों अनाधिकृत होर्डिंग हटाए भी गए। साथ ही महानगरपालिका द्वारा अनाधिकृत होर्डिंग्स को नियमित करने के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद सभी संबंधित आवेदनों को निरस्त कर होर्डिंग हटाने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। अगर इन तीन दिन के भीतर अवैध होर्डिंग नहीं हटाई जाती तो ऐसे अनधिकृत स्थानों पर लगे होर्डिंग्स को महानगरपालिका खुद अटाएगा और जिम्‍मेदार लोगों से भारी जुर्माना भी वसूल करेगा।

 इस बारे में जानकारी देते हुए महानगरपालिका कमिश्नर और प्रशासक राजेश पाटिल ने लोगों को चेतावनी दी है कि होर्डिंग्स हटाने का खर्च संबंधित भूस्वामियों से वसूल किया जाएगा।

महानगरपालिका को प्राप्‍त हुए 268 आवेदन

बता दें कि, महानगरपालिका एक नई बाहरी विज्ञापन नीति बनाने जा रही है, जो अभी विचाराधीन है। अधिकारियों को उम्‍मीद है कि इस नीति के लागू होने के बाद शहर को अवैध होर्डिंग्‍स से निजात मिलेगी। महानगरपालिका के इस कार्रवाई को देखकर अब तक कई लोगों ने होर्डिंग्स को नियमित करने का आवेदन दिया है। अधिकारियों के अनुसार महानगरपालिका को 268 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। जिनकी जांच अभी चल रही है। इन आवेदन और वास्तविक स्थल निरीक्षण के बाद ही इन्‍हें अनुमति दी जाएगी।

तीन साल की लाइसेंस फीस बतौर दंड होगी वसूल

महानगरपालिका के अधिकारियों का कहना है कि इन अवैध होर्डिंग्‍स से कोई आय नहीं हो रहा है। इससे जहां महानगरपालिका को आर्थिक नुकसान हो रहा है, वहीं शहर की सुंदरता भी प्रभावित होती है। महानगरपालिका कमिश्नर राजेश पाटिल ने बताया कि, पिछले साल 2021-22 में अनुमति के लिए काफी आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से कुछ को अनुमति दी गई, कुछ को नहीं। देखने में आया है कि कुछ लोगों ने बिना लाइसेंस के होर्डिंग लगा रखें हैं। महानगरपालिका द्वारा ऐसे होर्डिंग्स को हटाया जाएगा। साथ ही इन अनाधिकृत होर्डिंग्स के लिए तीन साल की लाइसेंस फीस जुर्माने के तौर पर वसूल की जाएगी।