- पुणे की माता एकवीरा देवी उत्सव मनाने की अनुमति
- मंदिर के आसपास लगी धारा 144
- पुणे जिला कलेक्टर ने धारा 144 की लागू
Pune Section 144: पुणे मावल एकवीरा देवी के यात्रा उत्सव के दौरान तीन दिनों के लिए किला क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुणे जिला कलेक्टर ने धारा 144 लागू कर दी है, क्योंकि एकवीरा किले में भारी भीड़ होगी। हालांकि उनके अजीबो-गरीब आदेश ने श्रद्धालुओं में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। वहीं, दूसरी तरफ कोरोना के सारे प्रतिबंध हटा दिए हैं। पुणे के जिला कलेक्टर डॉ. राजेश देशमुख ने कहा कि कार्ला वकसाई, वर्सोली, मालवाली, वेहरगांव में कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए क्षेत्रों में भारतीय दंड संहिता की धारा 144 लागू की गई है। इनमें सजावटी सामान, वस्तु, शराब, किले में ले जाए जा रहे पटाखे, पालतू पशुओं की हत्या और यात्रा के दौरान इलाके में कर्फ्यू के आदेश शामिल है।
भीड़भाड़ की संभावना पर विचार करें
जिला कलेक्टर देशमुख ने ऐसा आदेश जारी करने के पीछे कुछ गंभीर बातों का जिक्र किया है। कुछ लोग यात्रा के दौरान बड़ी मात्रा में शराब का सेवन करते हैं। यह झगड़े, विवाद, विवाद की ओर जाता है। किले में भक्त ड्रम, डफ, स्पीकर और अन्य वाद्ययंत्रों के साथ-साथ समान टी-शर्ट पहने समूहों में आते हैं। पिछले दो साल से बंद पड़ी इस यात्रा के शुरू होने के साथ ही भारी भीड़ होने की संभावना है। बताया जाता है कि कानून-व्यवस्था की गड़बड़ी न हो इसके लिए धारा 144 लागू की गई है।
क्या मुझे किले में आना चाहिए या नहीं?
हालांकि जिलाधिकारी के इस आदेश से श्रद्धालुओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। एक तरफ राज्य सरकार ने कोरोना की पाबंदियां हटा ली हैं। स्वतंत्र रूप से त्योहार मनाने की अनुमति भी दे दी गई है। दूसरी ओर धारा 144 लागू की गई। मतलब 5 व्यक्ति से ज्यादा एकसाथ दिखाई देने पर कार्रवाई होगी। ऐसे में भक्तों को ठीक से पता नहीं है कि इस आदेश का क्या करना है। एकविरा उत्सव में जाएं या घर पर रहें? यह भ्रम की स्थिति बनी है।