- कांके थाना क्षेत्र अंतर्गत फरहत अंजुम की हुई थी हत्या
- रांची सिविल कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को बताया दोषी
- कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 के तहत सिकंदर अंसारी को दोषी बताया है
Ranchi Murder Case: रांची जिला अंतर्गत कांके थाना क्षेत्र में हुई हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। कोर्ट ने आरोपी को दोषी भी करार दे दिया है। रांची सिविल कोर्ट ने फरहत अंजुम उर्फ रूही प्रवीण हत्या मामले में महिला के पति को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनी। इसके बाद मृत महिला के पति सिकंदर अंसारी को दोषी करार दिया।
इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 24 जून तय की है। इस दिन दोषी सिकंदर अंसारी को हत्या के जुर्म में सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 के तहत सिकंदर अंसारी को दोषी ठहराया है।
कोर्ट में 10 गवाहों को किया गया था पेश
कोर्ट में अभियोजन में 10 गवाहों को पेश किया गया था। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से कोई गवाह पेश नहीं किया गया। गौरतलब है कि 6 दिसंबर 2017 को कांके थाना क्षेत्र अंतर्गत फरहत अंजुम उर्फ रूही प्रवीण की हत्या उसके ही पति सिकंदर अंसारी ने कर दी थी। इसके बाद मृतका के भाई जमील अंसारी अपने परिवार वालों के साथ बहन की ससुराल कांके पहुंचा था। यहां जमील अंसारी को मालूम हुआ कि 5 दिसंबर को ही उसकी बहन की हत्या की गई है। इस पर जमील ने कांके थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।
आरोपी सिकंदर ने अपने भाई के सामने कबूला था जुर्म
पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी सिकंदर अंसारी ने अपने भाई जहांगीर अंसारी के सामने अपना जुर्म कबूल लिया था। उसने जहांगीर को बताया था कि उसने की अपनी पत्नी को मार डाला है, जिसके लिए उसे काफी पछतावा भी है। इसके बाद ग्रामीणों ने सिकंदर को रस्सी से बांध दिया था। ग्रामीणों का कहना था कि वह अपने बच्चों की भी हत्या न कर दे यह सोचकर उन लोगों ने उसे बांध दिया था। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी सिकंदर को गिरफ्तार कर लिया था।