- डिब्बे के साथ मिठाई तोलने पर पांच हजार का जुर्माना
- डिजिटल मशीनों में होता है तोलने के मामले में खेल
- रांची में प्रशासन की तरफ से जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर
Ranchi Administration: राजधानी रांची में मिठाई तोलने के लिए डिजिटल तराजू का प्रयोग तो हो रहा है, लेकिन कस्टमर इसको समझ नहीं पाते हैं। सभी मिठाई की दुकानों में मिठाई डिब्बे के साथ ही तोली जा रही है। बता दें कि डिब्बे के साथ मिठाई तोलने पर पांच हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन इस नियम को कोई मान नहीं रहा है।
रांची में लगभग सभी दुकानों पर पहले डिब्बे में मिठाई भरी जाती है, उसके बाद तोला जाता है। जबकि डिजिटल तराजू में यह सुविधा उपलब्ध होती है कि तोलने से पहले मशीन को जीरो पर किया जा सकता है। लेकिन रांची शहर में पहले मिठाई भरने के बाद ही तोला जाता है। इसलिए इसे जीरो करने का कोई विकल्प ही नहीं बचता है। और इस तरह रांची में लोग मिठाई लेने में ठग लिए जाते हैं।
रांची में जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर
रांची में दुकानदारों के इस घपलेबाजी पर रोक लगाने के लिए उपभोक्ता खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से बकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। जहां आप इसकी सीधी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और विभाग की ओर से ऐसे दुकानदारों पर तत्काल रूप से कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि सरकार की ओर से अभियान चलाकर घटतौली करने वाले ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिया गया है। बता दें कि उपभोक्ता खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 18001800150 और उपभोक्ता संरक्षण बाट-माप विभाग के टोल फ्री नंबर 18001805512 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत के बाद पहचान गोपनीय रखी जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी।
ऐसे होती है नापतोल से ठगी
बता दें कि शहर की कई बड़ी दुकानों पर मिठाई के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में इस कीमत पर ही डिब्बा भी तोल दिया जाता है। विक्रेता मिठाई की तोल डिब्बे के साथ ही करते हैं और डिब्बे का वजन लगभग 80 से 100 ग्राम तक हो जाता है। जिससे ग्राहक को कम मिठाई मिलती है। अब रांची में अगर कोई भी विक्रेता डिब्बे सहित मिठाई तोलता पकड़ा जाता है तो उसे पांच हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। कानूनन मिठाई विक्रेता पहले डिब्बे की माप सही से करेगा और बाद में उसमें मिठाई तोलेगा।