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Rajasthan: सात नए चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसरों, चिकित्सकों के 105 पदों पर जल्द होगी भर्ती

Updated May 07, 2021 | 14:28 IST

राजस्‍थान प्रदेश में राजमेस सोसायटी के अधीन संचालित 7 नए चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसरों और चिकित्सकों के 105 पदों पर जल्द ही भर्ती होगी।

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Rajasthan Jobs
मुख्य बातें
  • राजस्‍थान में चिकित्सकों के 105 पदों पर जल्द होगी भर्ती
  • 48 नए न्यायालयों में भी जल्‍द भरे जाएंगे 550 पद 
  • पशुधन सहायक एवं जलधारी के 600 पदों के सृजन को स्वीकृति

जयपुर। राजस्‍थान प्रदेश में राजमेस सोसायटी के अधीन संचालित 7 नए चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसरों और चिकित्सकों के 105 पदों पर जल्द ही भर्ती होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को इन महाविद्यालयों में नवीन पदों का सृजन करने और इन पदों पर जल्द-से-जल्द भर्ती करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

गहलोत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, इन चिकित्सा महाविद्यालयों में एनेस्थिसिया और डेन्टिस्ट्री विषयों में एक-एक प्रोफेसर, चर्म रोग, मनोचिकित्सा, ईएनटी और नेत्र रोग विषयों मेें एक-एक एसोसिएट प्रोफेसर तथा बाल रोग और हड्डी रोग विषयों में एक-एक असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद सृजित होंगे। साथ ही, सभी महाविद्यालयों में एनेस्थिसिया, बाल रोग और हड्डी रोग के लिए एक-एक सीनियर रेजिडेन्ट डॉक्टर तथा बाल रोग और हड्डी रोग के लिए दो-दो जूनियर रेजिडेन्ट डॉक्टर के पद भी सृजित किए जाएंगे। 

उपरोक्त सभी नव-सृजित 105 पदों पर राजमेस सोसायटी के सेवा नियमों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया जल्द-से-जल्द पूरी की जाएगी, ताकि नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व सभी पदों पर प्रोफेसर और चिकित्सक उपलब्ध हो सकें। 

48 नए न्यायालयों में भरे जाएंगे 550 पद 

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में 48 नए न्यायालय खोलने तथा इनके लिए विभिन्न कैडर के 550 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट, बजट पर बहस तथा वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न श्रेणी के न्यायालयों को खोलने की घोषणा की थी। इसी क्रम में श्री गहलोत ने बीकानेर, अलवर, भीलवाड़ा एवं जोधपुर में वाणिज्यिक न्यायालय खोलने की मंजूरी दी है। उन्होंने जालौर, सिरोही, वैर, डूंगरगढ़, नैनवां, सरदारशहर, नसीराबाद, कठूमर, सादुलशहर, बेगूं, अनूपगढ़, नीम का थाना तथा गंगापुर सिटी में अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय की स्वीकृति दी है।

मुख्यमंत्री ने दौसा, गोगुन्दा, बालेसर, पीलीबंगा, रावतसर, थानागाजी, मुण्डावर, खाजूवाला, हिंडौली तथा छबड़ा में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, टोंक, चूरू, जैसलमेर, झुंझुनूं, श्रीमाधोपुर, सोजत, सुमेरपुर, निवाई, गंगापुर, नोखा, संगरिया, लक्ष्मणगढ़, लोहावट, बाप, भोपालगढ़, बीदासर, सैंपऊ एवं बसेड़ी में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय तथा राजसमंद, पाली एवं अलवर में विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट प्रकरण) खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन न्यायालयों के लिए पीठासीन अधिकारी, सीनियर मुंसरिम, स्टेनोग्राफर, शेहरिश्तेदार, रीडर, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदि के 550 पद स्वीकृत किए हैं। 

पशुधन सहायक एवं जलधारी के 600 पदों के सृजन को स्वीकृति

अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य की 300 ग्राम पंचायतों में नए पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने तथा इन केन्द्रों के लिए पशुधन सहायक एवं जलधारी के 300-300 पदों के सृजन की मंजूरी दी है। इस प्रकार श्री गहलोत ने प्रत्येक उप केन्द्र के लिए पशुधन सहायक तथा जलधारी के एक-एक पद के सृजन की मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में मुख्यमंत्री ने आगामी 5 साल में राज्य में 1500 नए पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने की घोषणा की थी। इसके दृष्टिगत वर्ष 2019-20 में 400 पंचायतों में तथा वर्ष 2020-21 में 200 पंचायतों में ये उप केन्द्र स्वीकृत किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से पशुपालकों को पंचायत स्तर तक पशुधन के उपचार की सुविधा मिल सकेगी।