नई दिल्ली। अगर आप भी शेयरों में निवेश करते हैं, तो सावधान हो जाएं। अगर आप इस महीने के अंत तक यानी 30 सितंबर 2022 तक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल नहीं करते हैं, तो डीमैट अकाउंटहोल्डर्स (Demat account) को अपने खातों में लॉग इन करने में दिक्कत हो सकती है। इस संदर्भ में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने इस साल 14 जून को सर्कुलर भी जारी किया था।
हालांकि इसमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि अगर कोई डीमैट अकाउंटहोल्डर दी गई तारीख तक टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को सक्षम नहीं करता है, तो क्या होगा, लेकिन सर्कुलर में कहा गया है कि लॉग इन करने के लिए ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स में से किसी एक के लिए सदस्य बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें।
दूसरा नौलेज फैक्टर (knowledge factor) हो सकता है, कुछ ऐसा जो सिर्फ उपयोगकर्ता ही जानते हैं, जैसे पासवर्ड या पिन। या एक पोजेशन फैक्टर, कुछ ऐसा जो सिर्फ उपयोगकर्ता के पास हो, जैसे स्मार्टफोन या डेस्कटॉप पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी), सिक्योरिटी टोकन या स्मार्टफोन और डेस्कटॉप में ऑथेंटिकेटर ऐप।
2FA लॉग इन
ऐसे मामलों में जहां बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण संभव नहीं है, सदस्य 2-कारक प्रमाणीकरण (2FA) के लिए उपयोगकर्ता आईडी के अलावा उपरोक्त दोनों कारकों का उपयोग करें। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपर्युक्त प्रमाणीकरण क्लाइंट द्वारा आईबीटी और एसटीडब्ल्यूटी में प्रत्येक लॉग इन सेशन पर लागू किया जाएगा। एनएसई नोटिस में कहा गया है कि उपरोक्त दिशानिर्देशों को 30 सितंबर 2022 तक लागू किया जाएगा।
ऑनलाइन स्टॉकब्रोकर जेरोधा (Zerodha) की वेबसाइट के अनुसार, 'नए एक्सचेंज नियमों के अनुसार, 30 सितंबर 2022 से पहले अपने खाते में TOTP 2Factor लॉग इन सक्षम करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर, आप Kite (इसके इन-हाउस ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म) में लॉग इन नहीं कर पाएंगे।'