- सभी नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए उनका प्रोविडेंट फंड (PF) का पैसा बेहद जरूरी होता है।
- पीएफ आपके भविष्य को सुरक्षित रखने में आपकी मदद कर सकता है।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत वैधानिक निकाय है।
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) भारत में प्रोविडेंट फंड के विनियमन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। ईपीएफओ अनिवार्य प्रोविडेंट फंड का प्रबंधन करता है। भारत की रिटायरमेंट फंड निकाय ईपीएफओ अपने ग्राहकों को कुछ शर्तों के तहत अपने ईपीएफ खाते से नॉन रिफंडेबल एडवांस (Non-refundable EPF advance) निकालने की सुविधा देता है। ईपीएफ के नियमों के अनुसार, एक ईपीएफओ मेंबर बकाया ईपीएफ बैलेंस का 75 फीसदी या तीन महीने के मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता (DA), जो भी कम हो, निकाल सकता है। इधर ईपीएफ की बकाया राशि का मतलब है कर्मचारियों का हिस्सा, नियोक्ता का हिस्सा और EPF का ब्याज।
कोई भी सदस्य यूनिफाइड मेंबर पोर्टल या उमंग ऐप के जरिए एडवांस के लिए अप्लाई कर सकता है। नॉन रिफंडेबल ईपीएफ एडवांस निकासी के लिए कैसे करें आवेदन? (How to claim EPF advance withdrawal)
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- नॉन रिफंडेबल ईपीएफ एडवांस निकासी के लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले ईपीएफओ पोर्टल पर लॉग इन करना होगा।
- अब ऑनलाइन सर्विस क्लेम पर जाएं (फॉर्म 31, 19, 10सी और 10डी)
- यहां बैंक चेक लीफ अपलोड करें, जिस पर आपका नाम लिखा हो।
- 'सबमिट' विकल्प पर क्लिक करके फॉर्म जमा करें।
EPFO के मेंबर्स उमंग ऐप (Umang App) के जरिए भी EPF निकासी के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आप रडिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त यूएएन और ओटीपी का उपयोग करके उमंग ऐप में लॉग इन करके ऊपर बताए गए प्रोसेस को फॉलो करें। आप वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (VPBY) में निवेश, कम से कम 1 महीने की बेरोजगारी और महामारी के प्रकोप (कोविड-19) की स्थिति में भी न रिफंडेबल एडवांस के लिए क्लेम कर सकते हैं।
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