- आजकल लगभग सभी लोग टैक्स बचाने का कोई ना कोई विकल्प खोजते रहते हैं।
- वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है।
- आइए जानते हैं टैक्स बचाने के कुछ टिप्स।
नई दिल्ली। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि हम हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और होम लोन के पुनर्भुगतान में से किसी एक के जरिए ही इनकम टैक्स कटौती (Income Tax Deduction) के लिए क्लेम कर सकते हैं। हालांकि, आयकर कानून में प्रावधान है कि इन दोनों कटौतियों का एक साथ दावा किया जा सकता है। अगर आप एचआरए या होम लोन के पुनर्भुगतान पर एक साथ टैक्स कटौती का दावा करने के योग्य हैं, तो आपको ऐसा जरूर करना चाहिए ताकि आपको टैक्स लाभ (How To Save Tax) मिल सके।
अगर आप एक साथ इन दोनों कटौतियों का क्लेम करने के योग्य हैं, लेकिन आप इसका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी मेहनत की कमाई खो रहे हैं। आइए जानते हैं आप कैसे एचआरए और होम लोन टैक्स डिडक्शन एक साथ क्लेम कर सकते हैं।
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अगर आपका घर एक शहर में है, लेकिन आप दूसरे शहर में किराए पर रह रहे हैं तो -
अगर आपका घर एक शहर में है, लेकिन आप नौकरी के लिए दूसरे शहर में रह रहे हैं, तो आप एचआरए और होम लोन पुनर्भुगतान दोनों के लिए आयकर लाभ का दावा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एचआरए से संबंधित शर्तों का पालन करना होगा जिसके लिए आपको एक सैलरीड व्यक्ति होना चाहिए और वेतन के हिस्से के रूप में एचआरए प्राप्त करना चाहिए।
अगर आप एक घर के मालिक हैं और उसी शहर में किराए पर रह रहे हैं तो -
आजकल कई लोगों को एक ही शहर में अपने ऑफिस पहुंचने में घंटों लग जाते हैं। ऐसे में बहुत से लोग अपने आने-जाने के समय को कम करने के लिए अपने ऑफिस के करीब रहना पसंद करते हैं। अगर आप यह साबित कर सकते हैं कि आपके स्वामित्व वाली संपत्ति कार्यस्थल से काफी दूर है इसलिए आप किराए के आवास का लाभ उठा रहे हैं, तो आप एचआरए टैक्स छूट और होम लोन पुनर्भुगतान दोनों का एक साथ लाभ उठा सकते हैं।
इसके अलावा भी अपने स्वामित्व वाले घर में नहीं, बल्कि किराए के आवास में रहने के और भी कई कारण हो सकते हैं। जैसे स्वामित्व वाला घर परिवार के लिए बहुत छोटा है या बच्चों का स्कूल किराए के आवास के पास है, आदि। अगर आपके पास कोई वास्तविक कारण है, तो आपको दोनों कटौतियों का एक साथ लाभ उठाने के लिए कोई नहीं रोक सकता।