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आपका भी तो नहीं है इस Bank में खाता? निकाल लें पैसे...वरना अटक सकती है रकम, लाइसेंस रद्द, होगा बंद

अभिषेक गुप्ता | Principal Correspondent
Updated Sep 14, 2022 | 10:55 IST

दरअसल, जो बैंक आरबीआई के नॉर्म्स (नियम कानून) का पालन नहीं करते, वे उन पर समय समय पर फाइन (जुर्माना) लगाता है, जबकि फिर भी बैंक नहीं मानते हैं तब उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। 

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तस्वीर साभार:&nbspIANS
तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

अगर आपका रूपी कॉपरेटिव बैंक (Rupee Co-operative Bank Limited) में खाता (Bank A/c) है और उसमें अच्छी-खासी रकम जमा है तो फटाफट उसे निकाल लीजिए। ऐसा इसलिए, क्योंकि यह बैंक बंद होने जा रहा है। जी हां, यह बैंक अगले हफ्ते क्लोज हो जाएगा। वजह यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इसका लाइसेंस कैंसल कर दिया है। 

आरबीआई के अनुसार, 22 सितंबर 2022 को यह बैंक काम करना बंद कर देगा। बैंक की सभी ब्रांच (शाखाएं) बंद हो जाएंगी। न तो इसका एटीएम काम करेगा और न ही चेक बुक। यानी इसके बंद हो जाने के बाद आप अपनी मेहनत की गाढ़ी नहीं निकाल पाएंगे।

वैसे, जिनका इस बैंक में पैसा जमा है, वे पांच लाख रुपए तक के डिपॉजिट पर इंश्योरेंस कवर के हकदार भी होंगे। कहा जा रहा है कि जिनके अकाउंट में पांच लाख रुपए तक की रकम है, उन्हें तो अपना पूरा क्लेम मिल जाएगा। मगर जिनके खातों में इससे अधिक रकम होगी, वे पूरे पैसे नहीं हासिल कर सकेंगे। मतलब इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) केवल पांच लाख रुपए तक वापस करेगा। 

महाराष्ट्र में पुणे के इस बैंक की स्थिति कुछ खास नहीं थी। कुछ और कारण भी थे। बताया गया कि खस्ताहाल बैंक के पास पर्याप्त पूंजी भी नहीं थी। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को इसका लाइसेंस कैंसल करना पड़ा। 

आरबीआई ने 10 अगस्त को एक विज्ञप्ति जारी कर इस बारे में जानकारी दे दी थी। वैसे, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि आरबीआई ने किसी बैंक का लाइसेंस कैंसल किया होगा। दरअसल, जो बैंक आरबीआई के नॉर्म्स (नियम कानून) का पालन नहीं करते, वे उन पर समय समय पर फाइन (जुर्माना) लगाता है, जबकि फिर भी बैंक नहीं मानते हैं तब उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। 

यह है देश के बैकों की लिस्ट (Banks List):