वाशिंगटन : वीजा नीति को लेकर पहले ही सख्त रवैया अपनाने वाले ट्रंप प्रशासन ने अब इस संबंध में एक और बड़ा फैसला किया है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं के लिए अब पर्यटक वीजा पाना आसान नहीं होगा। इस संबंध में जो नया नियम सामने आया है, उसमें कहा गया है कि अगर काउंसलर ऑफिस को यह पता चलता है कि महिलाएं बच्चों को जन्म देने के लिए अमेरिका आना चाहती हैं तो उन्हें उन्हें पर्यटक वीजा नहीं मिलेगा।
अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से जारी इस नियम में कहा गया है कि पर्यटक वीजा पर यहां आने वाली महिलाओं को काउंसलर अफसर को समझाना होगा कि अमेरिका आने के लिए उनके पास कोई और वाजिब कारण है।
ट्रंप प्रशासन के इस फैसले का मकसद 'बर्थ टूरिज्म' पर रोक लगाना है, जिसके तहत रूस, चीन सहित दुनिया के कई देशों की महिलाएं कुछ वक्त के लिए अमेरिका आती हैं और यहां अपने बच्चे को जन्म देती हैं, ताकि उन्हें जन्म के आधार पर अमेरिकी नागरिकता हासिल हो जाए। बताया जाता है कि यह 'बर्थ टूरिज्म' का कारोबार अमेरिका के साथ-साथ विदेशों में भी खूब फल-फूल रहा है।
पर्यटन उद्योग से जुड़ी कई कंपनियां ऐसे लोगों की मदद करती हैं और अमेरिका में उन्हें होटल के कमरे से लेकर उनके लिए तमाम चिकित्सा सुविधाओं के भी इंतजाम करती हैं। इसके लिए वे ऐसे लोगों से मोटी रकम वसूल करती हैं। बताया जाता है कि इसके लिए वे 80,000 डॉलर तक वसूल करती हैं। भारतीय मुद्रा में यह राशि लगभग 60 लाख रुपये तक होती है।