- आरोपी उधेयाकुमार नल्लाथम्बी ने बार में प्रवेश करने के लिए अपने आप को रुघबीर सिंह बताया था।
- इसके लिए फर्जी फोन का इस्तेमाल किया गया।
- जिसके आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया है।
Singapore News:सिंगापुर की अदालत ने कोविड-19 रोधी टीके की खुराक लेने के बारे में झूठ बोलने से जुड़े मामले में भारतीय मूल के दो लोगों को पांच दिन की जेल की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार आरोपी उधेयाकुमार नल्लाथम्बी (65) ने बार में प्रवेश करने के लिए अपने आप को रुघबीर सिंह (37) बताया था।
‘द स्ट्रेट्स टाइम्स’ की खबर के मुताबिक, सिंह ने अदालत को बताया कि उसकी मित्र और वह पिछले साल नौ सितंबर को नल्लाथम्बी से मिले थे। तीनों बाद में मद्यपान के लिए सेंटोसा गए और फिर बिकनी बार जाने का मन बनाया। लेकिन बार के सहायक प्रबंधक ने नल्लाथम्बी को प्रवेश करने नहीं दिया क्योंकि उन्होंने कोविड-19 रोधी टीके की खुराक नहीं ली थी।
उप लोक अभियोजक शेन वानकिन ने बताया कि बार से जाने के बाद सिंह ने नल्लाथम्बी को खुद को सिंह बताकर और उसका टीकाकरण दर्जा इस्तेमाल कर बार में प्रवेश करने का सुझाव दिया। नल्लाथम्बी इस पर राजी हो गया और वह उसका मोबाइल फोन ले गया। इसके बाद वह महिला के साथ कोस्टेस बार गया जबकि सिंह बाहर इंतजार करता रहा। नल्लाथम्बी ने वहां शराब पी और तभी बिकनी बार के सहायक प्रबंधक ने उसे देख लिया। उसने कोस्टेस बार के अपने समकक्ष को इसकी जानकारी दी और तब पूरे मामले का खुलासा हुआ।