बेंगलुरु: बेंगलुरु में एक 42 साल की महिला दंत चिकित्सक (डेंटिस्ट) ने कथित तौर पर अपने प्रेमी का निजी अंग काट दिया। बेंगलुरु के कोरमंगला शहर की एक सिविल और सेशन कोर्ट इस मामले में महिला को दोषी ठहराया है। महिला को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और साथ ही 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। महिला की पहचान सईदा अमीना नाहिम के तौर पर हुई है। 42 वर्षीय महिला को पीड़ित को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया है। दोषी महिला गुरप्पन पाल्या की मूल निवासी है।
29 नवंबर, 2008 को, सईदा ने अपने प्रेमी के दूसरी महिला से शादी करने से नाराज होकर उस का लिंग काट दिया। 11 दिसंबर को न्यायधीश विद्याधर शिरहट्टी ने इस मामले में कहा, 'पीड़ित ने अपना वैवाहिक जीवन खो दिया है और वह मानसिक तौर पर पीड़ित हुआ है। इसकी भरपाई के लिए कोई राशि पर्याप्त नहीं होगी। हालांकि, कुछ राशि तय की जानी है, इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जाएगा।'
पीड़ित, मीर अरशद अली राज्य की पीड़ित मुआवजा योजना के तहत मुआवजा लेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि मीर और सईदा एक रिश्ते में थे। हालांकि, मीर ने सईदा से संबंध तोड़ लिया और दूसरी महिला से शादी कर ली।
मीर की शादी से महिला परेशान हो गई और उसने उसे मिलने के लिए कहा। 29 नवंबर, 2008 को, सईदा ने मीर को कोरमंगला में अपने क्लिनिक बुलाया। सईदा ने एक दवा के साथ मीर को नशीला जूस पिलाया। मीर के बेहोश हो जाने के बाद, उसने अपने क्लिनिक में एक उपकरण का इस्तेमाल करके प्रेमी के लिंग को काट दिया। इसके बाद, वह मीर को एक अस्पताल ले गई और वहां से फरार हो गई।
डॉक्टरों और मीर के परिवार ने सईदा को अपने गंभीर अंग को वापस करने के लिए कहा ताकि उनकी सर्जरी की जा सके लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। सईदा के वकील ने दावा किया है कि वह निर्दोष थी। सईदा ने यह भी दावा किया कि उनके क्लिनिक आते समय रास्ते में मीर एक दुर्घटना का शिकार हो गए और इस वजह से उनका प्राइवेट पार्ट कट गया। हालांकि अदालत ने गौर किया कि मीर के शरीर पर कोई अन्य चोट नहीं थी और सईदा को दोषी ठहराया।