Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में शराब बेचने वालों और पीने वालों के लिए राहत की खबर है। दरअसल दिल्ली सरकार ने L-3/33 लाइसेंस वाली शराब दुकानों को दो महीने का एक्सटेंशन दिया है, जिसका मतलब है दिल्ली में अगले दो महीने तक देशी शराब वाली प्राइवेट दुकानें खुली रहेंगीं। हालांकि नई आबकारी नीति की समय सीमा 31 जुलाई को खत्म हो चुकी है, लेकिन नए आदेश के अनुसार देशी शराब दुकानों को 30 सितंबर तक का एक्सटेंशन दिया गया है। L-3/33 लाइसेंस देशी शराब बेचने वाले दुकानों के पास होता है।
दिल्ली में प्राइवेट दुकानों को 2 महीने का दिया गया एक्सटेंशन
शराब की कमी के मद्देनजर केजरीवाल सरकार ने लिया फैसला
दरअसल दिल्ली में एक अगस्त से प्राइवेट शराब की दुकानों के बंद होने से शराब की कमी के मद्देनजर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार नई आबकारी नीति को दो महीने बढ़ाते हुए एल-3/33 लाइसेंस के तहत देशी शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस की समय सीमा को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है।
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इससे पहले दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि उनकी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए एक नई आबकारी नीति लाई, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल दुकानदारों के साथ-साथ राज्य के अधिकारियों को धमकाने के लिए किया गया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि ऐसा अवैध और नकली शराब की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।
मनीष सिसोदिया ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमने नई नीति को वापस लेने का फैसला किया है और शराब केवल सरकार द्वारा संचालित दुकानों के माध्यम से बेचने का आदेश दिया है। हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि कोई भी राजधानी में अवैध या नकली शराब नहीं बेच सके। मैंने राज्य के मुख्य सचिव को ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि शराब की बिक्री में कोई भ्रष्टाचार ना हो।
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