शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर! दिल्ली की इन जगहों पर अब नहीं मिलेगी वाइन और बीयर

दिल्ली समाचार
Updated Dec 20, 2019 | 13:05 IST | टाइम्स नाउ डिजिटल

Delhi''s Departmental Stores : दिल्ली के डिपार्टमेंटल स्टोर्स से अब वाइन एवं बीयर की बिक्री नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने इन स्टोर्स को बंद करने का फैसला किया है।

Delhi government orders closure of departmental stores selling beer and wine, शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर! दिल्ली की इन जगहों पर अब नहीं मिलेगी वाइन और बीयर
दिल्ली के डिपार्टमेंटल स्टोर्स से अब नहीं होगी वाइन और बीयर की बिक्री।  |  तस्वीर साभार: BCCL
मुख्य बातें
  • नियमों का उल्लंघन सामने आने के बाद दिल्ली सरकार ने लिया फैसला
  • इस फैसले के बाद राजधानी के करीब 125 स्टोर्स से नहीं हो पाएगी बिक्री
  • दिल्ली में ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स लाइसेंस-12 के तहत चल रहे थे

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने डिपार्टमेंटल स्टोरों से वाइन और बीयर बिक्री पर रोक लगा दी है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स द्वारा वाइन और बीयर की बिक्री पर नियमों के उल्लंघन के बाद सरकार ने यह फैसला किया है। सरकार के इस फैसले के बाद राजधानी में करीब 125 दुकानों पर वाइन एवं बीयर की बिक्री बंद हो जाएगी।

एक अधिकारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर बताया कि नियमों के मुताबिक डिपार्टमेंटल स्टोर अपने यहां से वाइन एवं बीयर की बिक्री के लिए करीब 10 से 15 प्रतिशत जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बाद की बची जगह का इस्तेमाल ग्रॉसरी की अन्य सामग्रियों के लिए किया जाना चाहिए। अधिकारी ने बताया, 'हाल के दिनों में जांच के दौरान पाया गया कि ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स वाइन एवं बीयर की बिक्री केलिए अपने 50-60 प्रतिशत जगह का इस्तेमाल कर रहे थे जो कि एक्साइज नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।'

इस बारे में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, 'दिल्ली सरकार ने राजधानी में वाइन एवं बीयर बेचने वाले 125 डिपार्टमेंटल स्टोर्स को बंद करने का फैसला किया है। ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स लाइसेंस-12 के तहत चल रहे थे। हाल के दिनों में औचक निरीक्षण के दौरान इन दुकानों में कई अनियमितताएं पाई गई हैं।'

बता दें कि सिसोदिया के पास एक्ससाइज विभाग का प्रभार भी है। विभाग ने 125 स्टोर्स को बंद करने का आदेश जारी करना शुरू कर दिया है। नोटिस के मुताबिक सरकार का फैसला इन दुकानों पर 20 दिसंबर से लागू होगा। इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स में पहले से मौजूद स्टॉक के बारे में अधिकारी ने कहा कि स्टॉक की खपत के लिए इन दुकानों को करीब 15 दिनों का समय दिया जाएगा। डिपार्टमेंटल स्टोर्स को अपने स्टॉक लाइसेंस वाले बार एवं रेस्तरां को बेचने होंगे। 

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