Delhi : दिल्ली में शराब की होगी अब होम डिलीवरी, केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला

दिल्ली में शराब निर्माता कंपनियां लंबे समय से राज्य सरकार से शराब की होम डिलिवरी की सुविधा शुरू करने की मांग कर रही थीं। दिल्ली में गत 19 अप्रैल से लॉकडाउन लागू है। इस दौरान शराब की दुकानें बंद हैं।

  Delhi government permits home delivery of liquor by ordering online
दिल्ली में शराब की होगी अब होम डिलीवरी।  |  तस्वीर साभार: PTI
मुख्य बातें
  • दिल्ली में लॉकडाउन लागू होने के बाद बंद है शराब की दुकानें
  • राज्य सरकार ने अब शराब की होम डिलीवरी की इजाजत दी है
  • मोबाइल एप और ऑन लाइन वेब पोर्टल के जरिए दिया जा सकेगा ऑर्डर

नई दिल्ली : लॉकडाउन में दिल्ली में शराब की बिक्री को लेकर केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला किया है। केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी दे दी। लोग अब ऑन लाइन देसी और विदेशी ब्रांड की शराब का ऑर्डर दे सकेंगे। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए शराब की ऑनलाइन ऑर्डर दिया जा सकेगा। दरअसल, शराब निर्माता कंपनियां लंबे समय से राज्य सरकार से शराब की होम डिलीवरी की सुविधा शुरू करने की मांग कर रही थीं। दिल्ली में गत 19 अप्रैल से लॉकडाउन लागू है। इस दौरान शराब की दुकानें बंद हैं। इससे केजरीवाल सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है।   

आबकारी विभाग ने नियम में संशोधन किया
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में जब लॉकडाउन लगाने की घोषणा की तो बड़ी संख्या में लोग शराब खरीदने दुकानों पर पहुंचे थे। दुकानों के सामने लंबी कतारें देखने को मिलीं और देखते ही देखते ही दुकानों से शराब का पूरा स्टॉक खत्म हो गया। महाराष्ट्र में पहले से ही शराब की होम डिलीवरी हो रही है। दिल्ली में होम डिलीवरी की सुविधा शुरू करने के लिए आबकारी विभाग ने अपने नियमों में संशोधन किया है। 

एल-13 लाइसेंस वाले ही कर सकेंगे होम डिलीवरी
आबकारी विभाग की अधिसूचना में कहा गया है, 'एल-13 लाइसेंस घर पर शराब की डिलीवरी सुनिश्चित करेगा। यह तब होगा जब शराब का ऑर्डर मोबाइल एप अथवा ऑनलाइन वेब पोर्टल से दिया गया हो। किसी छात्रावास, कार्यालय और संस्थान में शराब की होम डिलीवरी नहीं की जाएगी।' आबकारी विभाग का कहना है कि होम डिलीवरी सुविधा वही कारोबारी दे पाएंगे जिनके पास एल-13 लाइसेंस होगा। 

रेस्तरां, क्लब एवं बॉर में शराब परोसने की इजाजत 
कोरोना संकट की पहली लहर के दौरान शराब की दुकानों पर भारी भीड़ देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यों को शराब की होम डिलीवरी के बारे में विचार करना चाहिए। देश में कई जगहों पर लोग कोरोना प्रोटोकॉल एवं नियमों को तोड़ते हुए शराब की खरीदारी करते दिखे। यही नहीं आबकारी विभाग के नए नियम में होटलों के साथ लगे रेस्तरां, क्लब एवं बॉर में शराब परोसने की इजाजत दी गई है।

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