Delhi MCD News: एमसीडी (दिल्ली नगर निगम) ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली जगहों पर समान संपत्ति कर नीति को लागू कर दिया है। बीते दिनों दिल्ली के तीनों निगमों का एकीकरण हुआ था। उसके बाद से एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली बहुत सी चीजों पर एक समान कर लगाया जा रहा है। उन्हीं में से एक एमसीडी की समान संपत्ति कर है। समान संपत्ति कर नीति को लागू करने के साथ ही एमसीडी 2022-23 के संपत्ति कर का एकमुश्त भुगतान करने पर छूट भी दे रहा है। यह 10 प्रतिशत की है, जिसकी आखिरी तारीख को भी आगे बढ़ा दिया है।
अब दिल्ली वाले साल 2022-23 का संपत्ति कर 31 जुलाई तक एकमुश्त जमा कर 10 प्रतिशत का लाभ उठा सकते हैं। पहले इस छूट को हासिल करने की आखिरी तारीख 16 जुलाई थी। इस बारे में एमसीडी ने एक बयान जारी कर जानकारी दी है।
एमसीडी ने कहा है कि अगर कोई भी चालू वित्त वर्ष की बकाया कर राशि का एकमुश्त भुगतान करता है तो उसे संपत्ति कर पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। निगम ने छूट की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला उन नागरिकों के लिए लिया जो किसी कारणवश 15 जुलाई 2022 तक अपनी संपत्ति कर का भुगतान नहीं कर पाए हैं और छूट का लाभ नहीं ले सके हैं। इसके लिए एमसीडी ने संपत्ति कर कार्यालयों को भी जानकारी दी है, ताकि लोग किसी भी तरह की असुविधा से न गुजरें।
आपको बता दें कि संपत्ति कर पर छूट देने की तारीख को एमसीडी ने दूसरी बार आगे बढ़ाया है। पहले संपत्ति कर जमा करने की आखिरी तारीख 30 जून थी। इस तारीख को आगे बढ़ाकर 16 जुलाई किया गया था, लेकिन अब इस तारीख को भी आगे बढ़ाकर 30 जुलाई कर दिया गया है। गौरतलब है कि एनसीडी 10 प्रतिशत की छूट का लाभ इसलिए दे रही है ताकि करदाता एकमुश्त भुगतान कर सकें।
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