Delhi Property Tax News: एमसीडी (दिल्ली नगर निगम) ने दिल्ली के लोगों को 2022-2023 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स दाखिल करने की तारीख को बढ़ा दिया है। अब दिल्ली वाले अपना प्रॉपर्टी टैक्स 15 जुलाई तक जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही एमसीडी ने प्रॉपर्टी टैक्स भरने वालों को 15 प्रतिशत की छूट का लाभ जारी रखा है। इस बात की जानकारी एमसीडी के अधिकारियों ने दी है। इससे पहले प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की तारीख 30 जून थी।
अधिकारियों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करने के मकसद से एमसीडी ने प्रॉपर्टी टैक्स पर 15 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है। साथ ही टैक्स जमा करने की तारीख उन लोगों के लिए सोचकर बढ़ाई गई है जो किसी कारण अपना प्रॉपर्टी टैक्स 30 जून तक जमा नहीं कर पाए थे।
दिल्ली नगर निगम ने अपने एक बयान में कहा है कि एमसीडी ने यह फैसला राज्य के उन लोगों को राहत देने के मकसद से किया लिया है जो किसी वजह से 30 जून तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कर पाए थे और इस छूट का लाभ नहीं उठा पाए थे। एमसीडी ने इस संदर्भ में सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश भी दिए है। साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स भरने की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर प्रॉपर्टी टैक्स कार्यालयों को भी फैसले के बारे में जानकारी दी है, ताकि लोगों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े।
वहीं दूसरी तरफ उत्तरी और पूर्वी दिल्ली में रहने वालों को प्रॉपर्टी टैक्स भरने में अब शिक्षा उपकर का बोझ नहीं झेलना पड़ेगा। बीते दिनों एमसीडी ने उत्तरी और पूर्वी दिल्ली के लोगों पर प्रॉपर्टी टैक्स में एक प्रतिशत शिक्षा उपकर लगाने का फैसला किया था। इसके बाद यहां रहने वाले लोगों ने इसका विरोध किया। लंबे विरोध के बाद एमसीडी को शिक्षा उपकर का फैसला वापस लेना पड़ा था। आपको बता दें कि इस साल मई में दिल्ली के सभी नगर निगमों का एकीकरण हुआ है। इसके बाद से निगम सभी तरह के टैक्स में भी एकरूपता लाने का प्रयास कर रहा है।
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