नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित धनशोधन मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व निगम पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ शनिवार को दिल्ली की एक अदालत में आरोप पत्र दायर किया। ईडी ताहिर और उससे जुड़े अन्य लोगों पर लगे सीएए विरोधी प्रदर्शनों को बढ़ावा देने और दंगे भड़काने के लिये मुखौटा कंपनियों के जरिये 1.10 करोड़ रुपये के धन शोधन के आरोपों की जांच कर रही है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने हुसैन और सह आरोपी अमित गुप्ता के खिलाफ धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) 2002 की धारा तीन, 70 और 4 के तहत दर्ज इस मामले पर संज्ञान लिया है। न्यायाधीश ने हुसैन और गुप्ता को 19 अक्टूबर को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने कहा, 'प्रथम दृष्टया इस अपराध में आरोपियों की संलिप्ता के बारे में पर्याप्त सामग्री मिली है। लिहाजा आरोपियों ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता के खिलाफ धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) 2002 की धारा 3, 70 और 4 के तहत दर्ज इस मामले पर संज्ञान लिया है।'
ईडी ने अपने आरोप पत्र में कहा कि है कि इस मामले की जांच चल रही है और बाद में एक पूरक आरोप पत्र दायर किया जा सकता है। अदालत ने कहा, 'प्रवर्तन निदेशालय कानून के अनुसार आगे की जांच जारी रख सकता है।' हुसैन इस मामले में न्यायिक हिरासत में है।
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