दिल्ली में सबकुछ हुआ अनलॉक, कल से पूरी तरह खुलेंगे बाज़ार और मॉल, कुछ गतिविधयां रहेंगी अभी बंद

दिल्ली में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब दम तोड़ती हुई नजर आ रही है जिसकी बदौलत अब राजधानी धीरे-धीरे अनलॉक हो रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज अनलॉक को लेकर कई ऐलान किए।

Delhi unlock, CM Kejriwal says All markets to reopen from Monday with some restrictions
अरविंद केजरीवाल 
मुख्य बातें
  • दिल्ली लॉकडाउन में बड़ी राहत मिलनी भी शुरू हो गई है
  • मुख्यमंत्री अरविंद ने किया ऐलान- कल से पूरी तरह खुलेंगे बाजार और मॉल्स
  • साप्ताहिक बाजारों को भी कुछ शर्तों के साथ मिली खुलने की मंजूरी

नई दिल्ली: दिल्ली में कोरोना के मामलों में आई कमी के बाद अब लॉकडाउन में भी राहत मिलनी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कुछ महत्वपूर्ण राहतों का ऐलान करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए धीरे-धीरे गतिविधिया शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल सुबह 5 बजे के बाद से कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति है। इसके साथ ही अब बाजार पूरी तरह खुले हुए नजर आएंगे।

किन गतिविधियों की है अनुमति
मुख्यमंत्री ने कहा, 'निजी दफ़्तर 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे। बाज़ार, मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स में सारी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुल सकती हैं। रेस्टोरेंट 50% बैठने की क्षमता पर काम करेंगे। साप्ताहिक बाज़ार को अनुमति दी जा रही है लेकिन एक दिन में एक ज़ोन में एक ही साप्ताहिक बाज़ार को अनुमति दी जाएगी। शादियां 20 लोगों के साथ घर या कोर्ट में ही हो सकती हैं। धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं लेकिन श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति नहीं होगी।'

किसकी है अनुमति

  1. एक Zone में 1 ही Weekly Market Allowed है।
  2. शादियां 20 लोगों के साथ घर या कोर्ट में ही हो सकती हैं।
  3. Metro और बसों में 50% क्षमता के साथ अनुमति।
  4. Taxi-Auto में केवल 2 पैसेंजरों को अनुमति।
  5. धार्मिक स्थल खोले जा रहे लेकिन आम लोगों को अनुमति नहीं।
  6. बाजारों और मॉल्स में Odd-Even ख़त्म।
  7. Market Complex, Malls सुबह 10 बजे से रात 8 तक पूरी तरह खुलेंगे।
  8. रेस्टोरेंट भी 50% Capacity पर खुलेंगे।

क्या-क्या गतिविधियां रहेंगी बंद
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया, 'स्कूल-कॉलेज, शिक्षण संस्थान, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक सभाएं, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, सिनेमा, थियेटर, एंटरटेनमेंट पार्क, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, स्पा, जिम, पब्लिक पार्क और गार्डन पूरी तरह बंद रहेंगे।'

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