दिल्ली में जारी है 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू, 9 जनवरी को प्रकाश पूरब पर मिली छूट

Delhi Weekend Guidelines: दिल्ली में आज और कल वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। ये शुक्रवार रात 10 बजे से लागू हुआ है जो सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी काम से जुड़े लोगों को बाहर आने-जाने की अनुमित रहेगी।

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दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू 
मुख्य बातें
  • दिल्ली में शुक्रवार रात से वीकेंड कर्फ्यू लागू हुआ
  • ये सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा
  • इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट रहेगी

Delhi Weekend Curfew: कोविड 19 के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू हुआ है और सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान बिना वजह के घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। हालांकि जरूरी काम से जुड़े कुछ लोगों को बाहर आने-जाने की रियायत भी दी गई है। इन सबके बीच 9 जनवरी को प्रकाश पूरब के चलते दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू में छूट दी है।श्रद्धालुओं को गुरुद्वारा जाने की छूट मिली। इसके लिए DDMA ने एक अलग आदेश जारी किया है। DDMA या दिल्ली सरकार के निर्देशों के मुताबिक अभी धार्मिक स्थल तो खुल सकते थे लेकिन श्रद्धालुओं को वहां जाने की इजाजत नहीं थी।  9 जनवरी को प्रकाश पूरब के मौके पर श्रद्धालु गुरुद्वारा जा सकेंगे लेकिन कोरोना नियमों का पालन करना होगा

दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े कुछ लोगों को अपना वैध पहचान पत्र दिखाकर बाहर आने जाने की छूट दी है, लेकिन जिन लोगों को इन दो दिनों में कोई आपातकालीन काम आ गया, उनको दिल्ली के डीएम ऑफिस से ई-पास जारी किए जाएंगे, तभी उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत होगी। दिल्ली में कल 24 घंटे में कोरोना के 17 हजार 335 नए मामले सामने आए। वहीं महामारी से नौ लोगों की मौत हो गई। लोग सप्ताहांत कर्फ्यू और रात के कर्फ्यू के लिए ई-पास के वास्ते दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। 

    
जानें किस-किसको मिलेगी छूट

  1. जज, न्यायिक अधिकारियों, अदालत के कर्मचारियों और वकीलों को भी वैध पहचान पत्र, सेवा पहचान पत्र, फोटो प्रवेश पास और अदालत प्रशासन द्वारा जारी अनुमति पत्र पेश करने पर यात्रा की अनुमति होगी। 
  2. निजी चिकित्सा कर्मी जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मियों और अस्पतालों, डायग्नोस्टिक ​​केंद्र, जांच प्रयोगशालाएं, क्लीनिक, फार्मेसी, दवा कंपनियों और चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं से जुड़े व्यक्तियों को छूट
  3. हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और अंतरराज्यीय बस टर्मिनल से आने या जाने वाले व्यक्तियों को वैध टिकट प्रस्तुत करने पर यात्रा करने की अनुमति होगी।
  4. इस दौरान सिर्फ किराना, चिकित्सकीय उपकरण, दवा जैसी जरूरी चीजें बेचने वाली दुकानों को ही खोलने की इजाजत होगी। रेस्तरां बंद रहेंगे लेकिन घर पर आपूर्ति की इजाजत होगी। ई-कॉमर्स क्षेत्र में केवल आवश्यक वस्तुओं की घर पर आपूर्ति की अनुमति होगी।
  5. कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक पार्क और उद्यान बंद रहेंगे। शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत होगी।
  6. गर्भवती महिलाओं और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाने वाले मरीजों के साथ-साथ परिचारकों को वैध पहचानपत्र और डॉक्टर के पर्चे पेश करने पर छूट दी जाएगी।
  7. टीका लेने या जांच के लिए जाने वाले व्यक्तियों को भी वैध पहचान पत्र पेश करने पर आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी।
  8. छात्रों को वैध प्रवेशपत्र प्रस्तुत करने पर परीक्षा केंद्रों पर जाने की भी अनुमति होगी।
  9. डीटीसी बसें और मेट्रो ट्रेन 100 प्रतिशत सीटों पर बैठने की क्षमता के साथ चलेंगी और खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  10. वैध आईडी कार्ड दिखाने पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोगों को छूट मिलेगी।

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