दिल्ली में छठ पूजा आयोजन की अनुमति और गाइडलाइंस को लेकर DDMA ने औपचारिक आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक रेवन्यू डिपार्टमेंट को छठ पूजा आयोजन के लिए साइट चिन्हित करने और उसे तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। यमुना नदी के किनारे पर छठ पूजा के लिए कोई साइट नहीं बनाई जाएगी। चिन्हित साइट पर ही श्रद्धालु पूजा से जुड़े सामान प्रवाहित कर सकेंगे। जिसे इकट्ठा करने और डिस्पोजल की जिम्मेदारी संबंधित नगर निगम और अन्य एजेंसी की होगी। श्रद्धालुओं के किसी भी तरह की पूजा की सामग्री या अनाज यमुना नदी में प्रवाहित करने की सख्त मनाही है।
दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा मनाने को लेकर हुई तमाम राजनीति के बाद मनाने की अनुमति दे दी गई थी। छठ पूजा मनाते वक्त किन नियमों का पालन करना है इसको लेकर आज डीडीएमए ने एक विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। इस बार दिल्ली में में यमुना के घाटों पर छठ पूजा करने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा क्या-क्या दिशानिर्देश जारी हुए हैं आगे पढ़िए:-
सभी जिलों के डीसीपी को सुनिश्चित करने को कहा गया है कि पूजा से जुड़ी को सामग्री या अन्य सामान्य यमुना में प्रवाहित न किया जाए। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी कोई भी सामग्री यमुना की मुख्य धारा में जाकर न मिले। सभी आयोजकों को NGT और यमुना मॉनिटरिंग कमेटी के सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।
सभी छठ पूजा समितियों को आयोजन की अनुमति के लिए संबंधित DM को एक अंडरटेकिंग देना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि अलग-अलग एजेंसियों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन हो। सभी जिलों के DM को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने इलाकों में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के पालन को लेकर जागरूकता अभियान चलाएं।
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