दिल्ली सरकार ने गुटखे और पान मसाले पर जारी प्रतिबंध को एक साल और बढ़ाया

दिल्ली में एक साल और गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, खैनी या तंबाकू उत्पादों के निर्माण या बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। केजरीवाल सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है।

Manufacture, storage, distribution of gutka in Delhi banned for one more year
दिल्ली सरकार ने गुटखे पर लागू प्रतिबंध एक साल और बढ़ाया 
मुख्य बातें
  • दिल्ली में गुटखा, तंबाकू, पान मसाले पर बैन, बिक्री करने पर होगी सजा
  • फिलहाल यह फैसला एक साल के लिए और बढ़ाया गया है
  • इनमें वे सभी तंबाकू उत्पाद शामिल हैं जो पैकेट में या फिर खुले में बिकते हैं

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने गुटखे और पान मसाले के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर लागू प्रतिबंध को एक और साल के लिए विस्तार दे दिया है।खाद्य सुरक्षा आयुक्त डीएन सिंह ने बुधवार को इन उत्पादों पर प्रतिबंध के संबंध में एक अधिसूचना जारी की।

अधिसूचना के मुताबिक, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) जन स्वास्थ्य के हित में गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, खर्रा आदि के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक साल की अवधि के लिए रोक लगाते हैं। दिल्ली सरकार का खाद्य सुरक्षा विभाग पिछले चार वर्षों से गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध के संबंध में अधिसूचना जारी कर रहा है। हालांकि, शहर में सिगरेट को लेकर यह प्रतिबंध लागू नहीं है।
 

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