दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर में बड़ा उछाल, 0.68% हुई पॉजिटिविटी, 24 घंटे में 331 नए केस

कोविड 19 के नए स्ट्रैन ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से उछाल आया है। पिछले 24 घंटे में 331 नए केस सामने आए हैं।

Massive spike in Delhi Covid cases, 0.68 percent positivity, 331 cases in 24 hours
दिल्ली में कोरोना मामलों में उछाल 
मुख्य बातें
  • दिल्ली में करीब साढ़े 6 महीने में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए।
  • 1 जुलाई के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव मरीजों की संख्या है।
  • रिकवरी दर 98.17 फीसदी है।

नई दिल्ली : कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से उत्पन्न खतरे के बीच दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर में बड़ा उछाल आया है। पॉजिटिविटी 0.68 फीसदी हो गई है। 24 घंटे में 331 केस सामने आए। करीब साढ़े 6 महीने में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। यह 6 जून के बाद सबसे ज्यादा है। 6 जून को 331 केस सामने आए थे। 2 जून के बाद से सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट 0.78 प्रतिशत थी। एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 1289 हो गई है। करीब 6 महीने में सबसे ज्यादा है। 1 जुलाई के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव मरीजों की संख्या है। यह आंकड़ा 1 जुलाई को 1357 था।

  •  24 घंटे में कोरोना से 1 मौत हुई है।  
  • कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा 25,106 हो गया है।
  • होम आइसोलेशन में 692 मरीज
  • सक्रिय कोरोना मरीजों की दर 0.089 फीसदी
  • रिकवरी दर 98.17 फीसदी
  • 24 घंटे में सामने आए 331 केस, कुल आंकड़ा 14,43,683
  • 24 घंटे में डिस्चार्ज हुए 144 मरीज, कुल आंकड़ा 14,17,288
  • 24 घंटे में हुए 48,589 टेस्ट, टेस्ट का कुल आंकड़ा 3,24,47,831(RTPCR टेस्ट 46,549 एंटीजन 2040)
  • कंटेन्मेंट जोन्स की संख्या- 310
  •  कोरोना डेथ रेट- 1.74 फीसदी

कोविड के मामलों में वृद्धि, दिल्ली में सोमवार से रात का कर्फ्यू

कोविड​-19 के बढ़ते मामलों की वजह से सोमवार को रात 11 बजे से दिल्ली में रात का कर्फ्यू लगाया गया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के एक आदेश के मुताबिक, उन सभी व्यक्तियों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी जो छूट प्राप्त कैटेगरी में नहीं आते हैं। डीडीएमए ने कहा कि रात्रिकालीन कर्फ्यू अगले आदेश तक रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा।

कर्फ्यू से छूट पाने वालों में सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी, मेडिकल कर्मी, गर्भवती महिलाएं और मरीज, आवश्यक सामान खरीदने के लिए पैदल जाने वाले लोग, मीडियाकर्मी और रेलवे स्टेशनों, बस स्टॉप और हवाई अड्डा जाने वाले या लौटने वाले लोग शामिल हैं।

डीडीएमए के आदेश में कहा गया है कि रात के कर्फ्यू के दौरान मेट्रो ट्रेनों और सार्वजनिक परिवहन बसों में केवल छूट प्राप्त कैटेगरी के लोगों को ही अनुमति दी जाएगी।

‘येलो अलर्ट’ जारी होते ही रात का कर्फ्यू, स्कूल और कॉलेज बंद करना, मेट्रो ट्रेनों और बसों में बैठने की क्षमता आधी करना, गैर आवश्यक दुकानों और मॉल आदि को बंद करना सहित तमाम प्रतिबंध लागू हो जाते हैं।
 

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