Indian Railways Station: अब भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को नई सुविधा देने जा रही है, कि अब यात्री किसी भी स्टेशन से ट्रेन पकड़ सकेंगे और रेलवे इसके लिए यात्रियों से जुर्माना भी नहीं वसूल जाएगा। वैसे, यात्री को बोर्डिंग स्टेशन बदलने के लिए अपने टिकट में बदलाव करना होगा। ऐसा नहीं करने पर यात्री पर जुर्माना लग सकता है। रेल में यात्रा करने के क्रम में कभी-कभी अचानक बोर्डिंग स्टेशन बदलने की जरूरत पड़ती है। यात्री की पहुंच से बोर्डिंग स्टेशन दूर होने के चलते ट्रेन छूटने का भी डर रहता है, इसलिए यदि यात्री की पहुंच के करीब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो, अपने बोर्डिंग स्टेशन को यात्री संशोधित कर सकता है।
आईआरसीटीसी ने यात्रियों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा दी है। आईआरसीटीसी की यह सुविधा उन सभी यात्रियों के लिए है, जिन्होंने ट्रेन टिकट ऑनलाइन बुक किया है। न की ट्रैवल एजेंटों के जरिए या यात्री आरक्षण प्रणाली के माध्यम से टिकट बुक किया है।
24 घंटे के भीतर करना होगा बदलाव
इतना ही नहीं पीएनआरए ऑफ विकल्प ऑप्शंस में बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव नहीं किया जा सकता है। कोई भी यात्री जो अपना बोर्डिंग स्टेशन बदलना चाहता है, उसे ट्रेन के प्रस्थान के 24 घंटे पहले ऑनलाइन बदलाव करना ही होगा। आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, यात्रियों को एक बार अपना बोर्डिंग स्टेशन बदलने का अधिकार है तो, वह मूल बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन नहीं पकड़ सकता है।
किराए के अंतर का करना होगा भुगतान
अहम बात है कि, बोर्डिंग स्टेशन बदले बिना अगर यात्री दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ता है तो, उन्हें पेनल्टी के साथ ही साथ बोर्डिंग प्वाइंट और संशोधित बोर्डिंग प्वाइंट के बीच के किराए के अंतर का भुगतान करना होगा। आईआरसीटीसी के मुताबिक, बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है, इसलिए जब भी बदलाव करें तो पूरी तरह सुनिश्चित हो जाए।
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