कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर दिल्ली सरकार (DDMA) ने एयरपोर्ट पर विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए आदेश जारी किए।
At Risk' श्रेणी वाले देशों से आ रहे यात्रियों को एयरलाइंस सूचित करेंगी कि दिल्ली पहुंचकर यात्रियों की टेस्टिंग होगी, नेगेटिव आने पर क्वॉरंटीन किया जाएगा और टेस्ट में पॉजिटिव आने पर सख्त आइसोलेशन में रखा जाएगा। दिल्ली में आते ही यात्री कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल देंगे। इसका खर्चा भी यात्री खुद ही उठाएंगे। टेस्ट का नतीजा आने तक इंतजार करना होगा।
टेस्ट में नेगेटिव आने पर 7 दिन होम क्वॉरंटीन इसके बाद आठवें दिन फिर से टेस्ट किया जाएगा। दोबारा नेगेटिव आने पर 7 दिन के लिए सेल्फ मॉनिटर करने को कहा जाएगा। अगर टेस्ट में यात्री पॉजिटिव आये तो उनका सैंपल जिनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। ऐसे यात्रियों को एक अलग आइसोलेशन फैसिलिटी में रखा जाएगा (दिल्ली में इसके लिए लोक नायक जयप्रकाश हॉस्पिटल को चिन्हित किया गया है)
जो यात्री 'At Risk' श्रेणी वाले देशों के अलावा दूसरे देशों से आ रहे हैं उन पर कोई पाबंदी नहीं होगी केवल 14 दिन के लिए सेल्स मॉलिटर करने की सलाह दी जाएगी। लेकिन ऐसे कुल यात्रियों के 5 फीसदी की एयरपोर्ट पर ही रेंडम टेस्टिंग की जाएगी। इस श्रेणी के यात्रियों की टेस्टिंग का खर्चा नागरिक उड्डयन मंत्रालय उठाएगा। ऐसे यात्रियों में अगर कोई पॉजिटिव पाया गया तो उसका सेंपल भी जिनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। 5 साल से कम के बच्चों को टेस्टिंग से छूट मिलेगी। हालांकि अगर सिंप्टोमेटिक यानी बच्चों में लक्षण पाए गए तो फिर टेस्ट होगा और आगे की कार्यवाही की जाएगी।
1. यूरोपियन देश जिसमें यूनाइटेड किंगडम भी शामिल है
2. साउथ अफ्रीका
3. ब्राज़ील
4. बांग्लादेश
5. बोत्सवाना
6. चीन
7. मॉरीशस
8. न्यूजीलैंड
9. जिंबाब्वे
10. सिंगापुर
11. हांगकांग
12. इजरायल
DDMA का यह आदेश 1 दिसंबर से अगले आदेश तक लागू रहेगा।
Delhi News in Hindi (दिल्ली न्यूज़), Times now के हिंदी न्यूज़ वेबसाइट -Times Now Navbharat पर। साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार) के अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें।