दिल्ली में नाइट कर्फ्यू, रात के समय इन लोगों को मिलेगी छूट, मेट्रो-बस में यात्रा के ये हैं नियम 

Delhi News : नाइट कर्फ्यू के दौरान दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन पर रोक नहीं लगाई गई है। रात 10 बजे के बाद दिल्ली मेट्रो या बसों में उन्हीं लोगों को यात्रा करने की छूट होगी जिनके पास ई-पास की सुविधा होगी।

Delhi Night Curfew, know timing and guideline of restrictions
दिल्ली में नाइट कर्फ्यू, रात के समय इन लोगों को मिलेगी छूट।  |  तस्वीर साभार: PTI

नई दिल्ली : कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला किया। दिल्ली सरकार ने तत्काल प्रभाव से राजधानी में नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी। यह नाइट कर्फ्यू रात 10  बजे से 30 अप्रैल की सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। हालांकि, केजरीवाल सरकार ने रात के समय जरूरी सेवा से जुड़े लोगों के आवागमन को छूट दी है लेकिन इन सेवाओं से जुड़े लोगों को अपने पास यात्रा के लिए ई-पास रखना होगा। दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर ई पास बनवाया जा सकता है। संबंधित जिले के जिलाधिकारी को ई-पास जारी करने होंगे।  

सार्वजनिक परिवहन पर रोक नहीं
नाइट कर्फ्यू के दौरान दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन पर रोक नहीं लगाई गई है। रात 10 बजे के बाद दिल्ली मेट्रो या दिल्ली सरकार की बसों में उन्हीं लोगों को यात्रा करने की छूट होगी जिनके पास ई-पास की सुविधा होगी। इसी तरह रात 10 बजे के बाद राशन, फल-सब्जी के दुकानदारों, मेडिकल स्टोर में काम करने वालों को ई-पास रखने पर यात्रा की इजाजत दी जाएगी। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के पत्रकारों को भी ई-पास रखना होगा। 

चिकित्सा सेवा से जुड़े लोगों को छूट
दिल्ली सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि प्राइवेट डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिकल कर्मियों को प्रतिबंध से छूट मिलेगी लेकिन उन्हें अपना पहचान पत्र (आईडी) अपने पास रखना होगा। जबकि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, और बस स्टेशन जाने वाले यात्रियों को वैध टिकट दिखाने पर उन्हें आने-जाने की इजाजत होगी। इलाज के लिए गर्भवती महिला एवं मरीज को अस्पताल जाने की छूट होगी। 

गैर-जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को छूट नहीं
बस, मेट्रो, टैक्सी और सार्वजनिक परिवहन के साधनों में केवल वही लोग यात्रा कर सकेंगे जिन्हें नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट मिली हुई है। इसके अलावा जरूरी सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े लोग भी यात्रा कर सकेंगे। लोगों,  गैर जरूरी वस्तुओं एवं सेवाओं से जुड़े लोगों पर ये प्रतिबंध लागू रहेंगे। 

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