सरकार का ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए बड़ा फैसला, अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत आएगा पूरा कंटेंट

OTT Under I & B Ministry: देश में चलने वाले ऑनलाइन न्यूज पॉर्टल और कंटेंट प्रोग्राम अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत आएंगे...

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OTT under the Ministry of Information and Broadcasting  
मुख्य बातें
  • देश में चलने वाले ऑनलाइन न्यूज पॉर्टल और कंटेंट प्रोग्राम अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत आएंगे। 
  • भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इस आदेश पर हस्ताक्षर किए गए हैं जो कि तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

केंद्र सरकार ने बुधवार को घोषणा की है कि सभी ऑनलाइन फिल्मों, ऑडियो-वीडियो कार्यक्रम, ऑनलाइन समाचार और अन्य कंटेंट सामग्री जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाती है उसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाया जाएगा। यानि कि देश में चलने वाले ऑनलाइन न्यूज पॉर्टल और कंटेंट प्रोग्राम अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत आएंगे। 
भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इस आदेश पर हस्ताक्षर किए गए हैं जो कि तत्काल प्रभाव से लागू होगा। एएनआई ने ट्वीट कर बताया, 'सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत अब ऑनलाइन फिल्मों और ऑडियो-विज़ुअल कार्यक्रमों, ऑनलाइन समाचार और अन्य कंटेंट को इसके अंतर्गत लाने के आदेश जारी किए हैं।' 

अब तक भारत के पास विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन सामग्री के नियमन के लिए कोई कानून या निकाय नहीं था। जबकि प्रिंट मीडिया को भारतीय प्रेस परिषद द्वारा विनियमित किया जाता है, समाचार प्रसारणकर्ता संघ (एनबीए) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विभिन्न समाचार चैनलों के काम को देखता है। एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया विज्ञापन से संबंधित मामलों और संगठनों पर काम करती हैं और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।

आपको बता दें, साल 2019 में केंद्र सरकार ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में वकालत करते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म का नियमन की बात कही थी। कहा गया था कि टीवी से ज्यादा इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। अब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इन सभी तरह के कंटेंट को मंत्रालयों के तहत लाने का कदम उठाया है। 

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