बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले एक्टर शाहरुख खान इन दिनों अपने बेटे को लेकर तनाव में हैं। उनका बेटा जेल की काल कोठरी में बंद हैं, ऐसे में 200 करोड़ की कीमत वाले आलीशान मन्नत में शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी को चैन की नीद कहां आ सकती है। लाख कोशिश के बाद भी आर्यन खान जेल से बाहर नहीं आ सके। उनकी जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई शुरू हुई और बुधवार को भी जारी रही। अब फिर गुरुवार को दो बजे के बाद इस मामले में सुनवाई होगी। अब अगर 2 दिनों में आर्यन को बेल नहीं मिल पाती है तो उन्हें 15 नवंबर तक जेल में ही रहना पड़ सकता है।
1 नवंबर से बॉम्बे हाई कोर्ट में दिवाली की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। इस दौरान 12 नवंबर तक रुटीन मामलों की ही सुनवाई होगी और कोर्ट में सिर्फ बेहद जरूरी मामले ही सुने जाएंगे। 13-14 नवंबर को शनिवार-रविवार की छुट्टी है। इस कारण 15 नवंबर से ही कोर्ट सुचारू रूप में खुलेंगे। अगर 29 नवंबर तक आर्यन को बेल नहीं मिली तो उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं।
आर्यन के वकीलों ने दी ये दलील
मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन के वकीलों ने जमानत के लिए दलील पेश की। पूर्व अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी ने आर्यन पर लगे आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि आर्यन खान क्रूज पार्टी में बतौर स्पेशल गेस्ट थे यानी पार्टी उन्होंने नहीं दी थी। दूसरी बड़ी दलील ये कि आर्यन के पास से ड्रग्स की कोई रिकवरी नहीं हुई और न ही हिरासत में लिए जाने के बाद मेडिकल टेस्ट ही हुआ। यानी बिना सबूत आर्यन को जेल में नहीं रखा जा सकता।
आर्यन खान की जमानत याचिका 2 बार सेशन्स कोर्ट में खारिज हो चुकी है। शाहरुख खान के वकीलों को फौज लगातार उन्हें जेल से बाहर निकालने की कोशिशों में हैं लेकिन NCB ने पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन की जमानत का विरोध करने का ऐलान कर दिया था। हाई कोर्ट में NCB ने कहा कि आर्यन के ड्रग्स चैट गंभीर हैं और अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स कनेक्शन वाले हैं। आरोपी से ड्रग ट्रैफिकिंग पर जानकारी मिल सकती है। चैट में ड्रग्स रखने, खरीदने, बेचने और सेवन की बातें हैं।
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