Salman Khan Summons by Metropolitan Court: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का विवादों में आना कोई नई बात नहीं है। अभिनेता को पिछले कुछ वर्षों में कई कानूनी संकटों का सामना करना पड़ा है और ऐसा लगता है कि कानून के साथ उनकी समस्या जारी है। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड के खिलाफ आज, 22 मार्च को अंधेरी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट द्वारा एक समन जारी किया गया है। जिसमें एक पत्रकार द्वारा सलमान खान और उनके अंगरक्षकों के खिलाफ असॉल्ट केस सामने आया है।
मेट्रोपॉलिटन कोर्ट द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, शिकायतकर्ता अशोक श्यामल पांडे ने सलमान खान और उनके अंगरक्षकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 324, 392, 426, 506 (II) r/w 34 के तहत अपराधों के लिए तत्काल शिकायत दर्ज की है। आदेश के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ उपरोक्त अपराधों के पंजीकरण के लिए सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।
रिपोर्ट के अनुसार, घटना के दिन 4 सितंबर, 2019 को, शिकायतकर्ता और प्रस्तावित आरोपी व्यक्ति के बीच विवाद हुआ था। जांच अधिकारी ने उद्धृत किया है कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 504, 506 के तहत अपराध किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के मुताबिक जो कोई भी जानबूझकर अपमान करता है और इस तरह किसी भी व्यक्ति को उकसाता है, इस इरादे से या यह जानते हुए कि इस तरह के उकसावे से वह सार्वजनिक शांति भंग कर सकता है। धारा 506 में किसी को धमकी देने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। आईपीसी की इन दोनों धाराओं में अपराध कारित होने पर दो-दो साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया जाता है।
इसी बीच हाल ही में सलमान खान को तकरीबन 23 साल पुराने कोर्ट केस में राहत मिली है। खबर सामने आई है कि काला हिरण शिकार मामले में राजस्थान के हाई कोर्ट ने एक्टर की याचिका को मंजूर कर लिया है। कहा जा रहा है कि कोर्ट ने सलमान खान के ट्रांसफर पिटीशन को मंजूरी दे दी है। अब निचली अदालत में नहीं बल्कि राजस्थान के हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। न्यूज एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट ने सलमान खान द्वारा दायर की गई याचिका को मंजूरी दे दी है। एक्टर ने राजस्थान के सेशन कोर्ट में इस केस को हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए याचिका दायर की थी जिसे मंजूर कर दिया गया है। अब सब मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट में होगी।
बता दें, सलमान खान के ऊपर हम साथ साथ हैं फिल्म के शूट के दौरान जोधपुर में स्थित कंकाणी गांव में दो काले हिरणों का अवैध शिकार करने का आरोप लगा था। सलमान खान के ऊपर इंडियन वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 9/51 के तहत कार्रवाई की गई थी।
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