Shah Rukh Khan की फिल्म Fan के लिए YRF को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, लगाया 15 हजार का जुर्माना

बॉलीवुड
भाग्य लक्ष्मी
Updated Sep 21, 2021 | 09:22 IST

Supreme Court Harsh Comments For YRF: फिल्म फैन के लिए YRF और सभी मेंबर्स को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। इस फिल्म से नाखुश एक दर्शक ने 2016 में इस फिल्म के मेंबर्स के खिलाफ शिकायत रजिस्टर करवाई थी।

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शाहरुख खान समेत यश राज फिल्म्स को सुप्रीम कोर्ट की फटकार  
मुख्य बातें
  • शाहरुख खान की फिल्म फैन के लिए यशराज फिल्म्स को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार।
  • कहा प्रोडक्शन हाउस ट्रेलर और फिल्म में अलग-अलग कहानियां दिखाते हैं। 
  • 2016 में फिल्म फैन की पूरी टीम के खिलाफ दर्ज करवाई गई थी शिकायत।

Supreme Court Made Judgement For Film Fan: साल 2016 में आई शाहरुख खान की फिल्म फैन लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई थी। 2016 में आफरीन फातिमा जैदी नाम की एक टीचर ने फैन फिल्म के हर एक मेंबर के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। वह इस बात से नाराज थीं कि फैन फिल्म से जबरा फैन गाने को हटा दिया गया था। इसके साथ इस गाने और फिल्म में कुछ और कहानी दिखाई गई थी।

इसके अलावा जबरा फैन गाने को फिल्म से पहले रिलीज कर दिया गया था। दरअसल, यह फिल्म एक ऐसे फैन पर आधारित थी जो अपने फेवरेट कलाकार की कुछ हरकतों से बहुत नाराज था और बदला लेने की राह पर चल पड़ा था। मगर, फैन फिल्म के गाने 'जबरा फैन' में कुछ और ही दिखाया गया था। 

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

कंप्लेंट पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म से जुड़े हर एक व्यक्ति को फटकार लगाई है। और तो और, यशराज फिल्म्स को यह आदेश दिया गया है कि वह शिकायतकर्ता को 15 हजार रुपए दें। सुप्रीम कोर्ट के जज हेमंत गुप्ता और वी रामासुब्रमण्यम ने फटकार लगाते हुए प्रोडक्शन हाउस को यह कहा है कि किसी भी फिल्म के ट्रेलर में वह कुछ और कहानी दिखाते हैं।

वहीं, जब फिल्म रिलीज होती है तब उसमें कुछ और कहानी रहती है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी सवाल खड़े किए हैं कि प्रोडक्शन हाउस ने इस फिल्म के गाने के साथ फिल्म की मार्केटिंग क्यों की, जब उन्हें यह पता था कि यह गाना फिल्म के प्रमोशन के लिए है। 

सुप्रीम कोर्ट के बयान पर यश राज फिल्म्स के रिप्रेजेंटेटिव ने यह कहा है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में अब यह एक कॉमन प्रैक्टिस है। जिस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह कहा कि इस प्रक्रिया को तुरंत रोकने की जरूरत है।

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