DRDO ऑफिस से निकलकर सुशांत की करीबी दोस्त ने कहा- 'संदीप सिंह और मिस्ट्री गर्ल से पूछताछ कर रही है CBI'

सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या की सीबीआई जांच कर रही है। अब सुशांत की करीबी दोस्त ने बताया कि सीबीआई फिलहाल संदीप सिंह और मिस्ट्री गर्ल से पूछताछ कर रही है।

Sushant Singh Rajput, Smita Parekh
Sushant Singh Rajput, Smita Parekh 
मुख्य बातें
  • सुशांत के करीबियों से सीबीआई पूछताछ कर रही है।
  • सुशांत सिंह राजपूत की करीबी स्मिता पारेख ने बताया कि सीबीआई संदीप सिंह से पूछताछ कर रही है।
  • स्मिता पारेख ने बताया कि संदीप सिंह और मिस्ट्री गर्ल से भी सीबीआई पूछताछ कर रही है।

मुंबई. सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की सीबीआई लगातार उनके करीबियों से पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने आज उनकी बहन मीतू सिंह को अब पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं, अब सुशांत की दोस्त स्मिता पारेख ने बताया कि संदीप सिंह से पूछताछ की जा रही है। 

स्मिता पारेख ने डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकलने के बाद बताया कि सीबीआई संदीप सिंह से पूछताछ कर रही है। स्मिता ने कहा है कि डीआरडीओ के अंदर संदीप सिंह और मिस्ट्री गर्ल भी बैठी हुई है। 

स्मिता पारेख ने इससे पहले डीआरडीओ ऑफिस पहुंचने पर ट्वीट कर लिखा था- ' मैं सच सामने लाने वाली हूं और उन सभी को बेनकाब करुंगी, जिन्होंने मेरे सुशांत सिंह राजपूत को टॉर्चर किया और मार दिया।'

 

सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंची CBI 
केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की मौत के मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम शनिवार को एक बार फिर सुशांत के घर पर पहुंची। सीबीआई की टीम के साथ एम्स के डॉक्टर, सुशांत की बहन, नीरज, केशव और सिद्धार्थ पिठानी भी थे। 

सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के घर पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। सुशांत की बहन मीतू सिंह को लेकर बांद्रा पश्चिम में स्थित मोंट ब्लैंक बिल्डिंग में गए, जहां सुशांत 14 जून को मृत पाए गए थे। इससे पहले भी सीबीआई सुशांत के घर का दौरा कर चुकी है।

शौविक चक्रवर्ती और सैम्युल मिरांडा गिरफ्तार 
नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सैम्युल मिरांडा और शोविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। दोनों पर NDPS के सेक्शन 8 (c), 20 (B), 27 (A), 28 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है।  

NDPS की ये सभी धाराएं ड्रग्स की खरीद, बिक्री या फिर प्रोडक्शन से संबंधित है। शोविक और सैम्युल मिरांडा पर अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उन्हें अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। वहीं, सेक्शन 29 के तहत अधिकतम सजा कोर्ट तय करता है।

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