नई दिल्ली। अयोध्या टाइटल सूट केस में सुप्रीम फैसला आ चुका है। अदालत ने 5-0 से विवादित 2.77 एकड़ जमीन को रामलला विराजमान के हवाले कर दिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी से जब पूछा गया कि क्या वो अदालत के फैसले के खिलाफ रिव्यू अपील करेंगे। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देखा जाएगा। लेकिन इस संबंध में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का कहना है कि वो अदालत के फैसले का सम्मान करती है और फैसले के खिलाफ रिव्यू अपील नहीं दायर करेगी।
यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी ने कहा कि बोर्ड का इस मुद्दे पर नजरिया साफ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बोर्ड क्यूरेटिव पिटीशन भी नहीं लगाएगा। अगर इस संबंध में किसी का बयान आता है तो वो उस शख्स का व्यक्तिगत नजरिया होगा। बोर्ड का उस शख्स या किसी संगठन से लेना देना नहीं होगा।उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है उसके लिए वो शुक्रगुजार हैं।
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