मुंबई: ड्रग मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती और अन्य की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सामने आए ड्रग्स मामले की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने इन सभी को गिरफ्तार किया था।
इससे पहले एक विशेष अदालत ने रिया की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। इसके बाद उनकी हिरासत छह अक्टूबर तक बढ़ा दी।
एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती द्वारा बंबई उच्च न्यायालय में दायर जमानत याचिकाओं का विरोध किया। एनसीबी ने सोमवार को अदालत में पेश हलफनामे में कहा कि रिया और शौविक नामचीन हस्तियों तथा ड्रग्स आपूर्तिकर्ताओं से जुड़े मादक पदार्थों के सक्रिय समूह के सदस्य हैं। दोनों ने मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त को बढ़ावा दिया और वित्तीय मदद पहुंचाई ।
हलफनामे में कहा गया है कि एजेंसी ने उनके खिलाफ स्वापक औषधि एवं मन-प्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS) की कठोर धारा 27ए के तहत मामला दर्ज किया है।
रिया के वकील ने दी ये दलील
कोर्ट में रिया को जमानत देने के पक्ष में दलील देते हुए वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि दोनों के पास से कारोबार के लिए ड्रग की जितनी मात्रा की जरूरत होती है, वह मात्रा दोनों के पास से बरामद नहीं हुई। सतीश मानशिंदे ने पिछले सप्ताह दलील दी थी कि इस मामले में यह धारा नहीं लगाई जा सकती क्योंकि रिया ने कभी-कभार ही मादक पदार्थ खरीदे, जिनका सेवन उनके बॉयफ्रेंड दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने किया। मानशिंदे ने कहा था कि एनसीबी ने इस मामले में अब तक केवल 59 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किए हैं। यह मात्रा इतनी नहीं है कि माना जा सके कि मादक पदार्थों का कारोबार चल रहा था।
Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।