नोएडा में कोरोना के सामने आए केसों ने प्रशासन की उड़ाई नींद, जिले में धारा 144 लागू, सुरक्षा के लिए उठाया कदम

देश
रवि वैश्य
Updated Mar 18, 2020 | 22:51 IST

दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दी है, अब यहां किसी भी राजनीतिक व सामाजिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। 

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नोएडा में कोरोना का चौथा मामला सामने आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है (प्रतीकात्मक फोटो) 

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Corona) का खतरा भारत में बढ़ता ही जा रहा है ऐसे में दिल्ली-एनसीआर इलाके में खास सावधानी बरती जा रही है, इसको देखते हुए लोगों की सुरक्षा को देखते हुए नोएडा पुलिस ने जिले में निषेधाज्ञा यानि (Section 144) लागू कर दी है।गौरतलब है कि कोरोना से अब तक भारत में तीन लोगों की जान जा चुकी है।

पूरे भारत में आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक संदिग्ध केस और उनके संपर्क में आए लोगों में से कुल 150 व्यक्तियों के पॉजिटिव टेस्ट की पुष्टि की गई है।

वहीं नोएडा पुलिस ने कोरोना वायरस को लोगों के बीच फैलने से रोकने के लिए कदम उठाते हुए कहा है कि कोरोना के खतरे से उत्पन्न आपातकालीन स्थिति और सीआरपीसी की धारा 144 के बाद यह घोषणा की जाती है कि 5 अप्रैल, 2020 तक गौतमबुद्ध नगर जिले में किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल और व्यापारिक समारोहों की अनुमति नहीं होगी।

नोएडा में कोरोना का चौथा मामला सामने आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है, गौतमबुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बुधवार को बताया, 'इंडोनेशिया की यात्रा करने वाले व्यक्ति को कोरोनो वायरस परीक्षण सकारात्मक आया है। गौतम बौद्ध नगर में कोरोना वायरस का यह चौथा सकारात्मक मामला है।'

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