केजरीवाल सरकार ने गंगाराम अस्पताल के खिलाफ दर्ज कराई FIR, ICMR नियमों की अनदेखी का है आरोप

देश
किशोर जोशी
Updated Jun 06, 2020 | 18:13 IST

FIR Against Sir Gangaram Hospital: दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ अरविंद केजरीवाल सरकार ने एफआईआर दर्ज कराई कराते हुए महामारी ऐक्ट के तहत केस दर्ज किया है।

Delhi FIR registered against Sir Gangaram Hospital by Delhi govt for flouting ICMR testing norms
केजरीवाल सरकार ने गंगाराम अस्पताल के खिलाफ दर्ज कराई FIR,  
मुख्य बातें
  • दिल्ली सरकार ने सर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई
  • गंगाराम अस्पताल पर कोरोना वायरस की टेस्टिंग नियमों के उल्लंघन का है आरोप
  • दिल्ली के अस्पतालों में लापरवाही के कई मामले आ चुके हैं सामने

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की बीच दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने  सर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। दरअसल अस्पताल पर मरीजों को भर्ती ना करने और बेड़ों की कालाबाजारी करने और कोरोना वायरस की टेस्टिंग नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। विपक्ष ने भी केजरीवाल सकार को इस मुद्दे पर घेरते हुए कई आरोप लगाए।दिल्ली सरकार ने महामारी रोग अधिनियम के उल्लंघन तहत सर गंगाराम अस्पताल पर एफआईआर दर्ज कराई है।

नियमों का उल्लंघन का आरोप

 दिल्ली के उप स्वास्थ्य सचिव ने डेटा का परीक्षण करने के लिए आरटी-पीसीआर ऐप का उपयोग नहीं करने के लिए सर गंगाराम अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के मुताबिक अस्पताल ने महामारी रोग, कोविड -19 विनियमन, 2020 का उल्लंघन किया। आरोप है कि सर गंगाराम ने सैंपल एकत्र करने के लिए आरटी पीसीआर का उपयोग नहीं किया।

नहीं करेंगे समझौता- केजरीवाल

 अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अस्पताल बेड्स की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले कुछ प्राइवेट अस्पतालों को चेतावनी देते हुए कहा कि कोरोना मरीजों के इलाज पर प्राइवेट अस्पतालों से नही करेंगे कोई समझौता। मुख्यमंत्री ने कहा, 'अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए हम दिल्ली सरकार का एक मेडिकल प्रोफेशनल हर अस्पताल में तैनात कर रहे हैं। अस्पताल में बेड की उपलब्धि की सही जानकारी दिल्ली कोरोना ऐप पर देना और जरूरतमंदों का एडमिशन करवाना उनकी जिम्मेदारी होगी।'

केजरीवाल सरकार ने चेताया

 इससे पहले केजरीवाल सरकार ने अस्पतालों को चेताते हुए कहा था कि आदेश का पालन करने को गंभीरता से लिया जाएगा और अगला नोटिस दिए बिना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 के कई मरीजों के परिवार के सदस्यों ने दावा किया है कि उन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करने से इनकार किया गया है। आदेश के मुताबिक एकीकृत निगरानी कार्यक्रम (आईडीपीएस) ने रिपोर्टिंग का प्रारूप सभी कोविड अस्पतालों के नोडल अधिकारियों के साथ साझा किया है जो सूचना साझा के लिए जिम्मेदार हैं।

Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।

अगली खबर