Delhi Lockdown: दिल्ली सरकार ने कई सेवाओं को दी छूट, यहां जानें क्या-क्या हो सकेगा शुरू

देश
लव रघुवंशी
Updated Apr 28, 2020 | 11:23 IST

Delhi Lockdown: दिल्ली सरकार ने कोविड 19 की स्थिति की समीक्षा करने के बाद पशु चिकित्सकों, प्लंबर और बिजली कर्मियों पर लॉकडाउन के दौरान रोक हटा दी।

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लॉकडाउन में कई सेवाओं को शुरू किया गया है 

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने 3 मई तक जारी लॉकडाउन के बीच राष्ट्रीय राजधानी में कुछ सेवाओं को खोलने की अनुमति दी है। पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाओं से लेकर बुक स्टोर्स और प्लंबिंग सर्विस समेत कुछ सेवाओं को केजरीवाल सरकार ने शुरू करने की अनुमति दी है। 27 अप्रैल के एक आदेश में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, प्रयोगशाला तकनीशियनों और वैज्ञानिकों को अंतर-राज्य यात्रा की अनुमति दी है।

दिल्ली सरकार ने प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन जैसे स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों को अपना काम फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के तहत, लॉकडाउन के दौरान कारपेंटर और मोटर मैकेनिक को भी काम करने की अनुमति है।

दिल्ली सरकार द्वारा इन सेवाओं की छूट दी गई है:

  • हेल्थकेयर: पशु चिकित्सा अस्पताल, औषधालय, क्लीनिक, पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाएं, वैक्सीन और दवा की बिक्री और आपूर्ति को छूट।
  • आवाजाही: यदि आवश्यक हो तो हवाई यात्रा सहित सभी स्वास्थ्य सेवा कर्मियों और वैज्ञानिकों की अंतर और अंतर राज्य यात्रा को छूट।
  • आश्रय गृह: बच्चों, विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग, वरिष्ठ नागरिक, निराश्रित, महिलाओं और विधवाओं के लिए के लिए घरों के संचालन को छूट।
  • इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर या वाटर प्यूरीफाई की मरम्मद करने वाले लोगों को छूट। 
  • इलेक्ट्रिक पंखे बेचने वाली दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। स्कूल की किताबें बेचने वाली दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। 

इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली 3 मई तक तालाबंदी के दौरान एकल एवं आस-पड़ोस की दुकानों को खोलने पर केंद्र के नए दिशानिर्देशों का पालन करेगा। हालांकि, कंटेनमेंट जोन में दुकानें बंद रहेंगी और ऐसे क्षेत्रों में किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए एकल दुकानों, रिहायशी परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। दिल्ली में बाजारों और मॉल में स्थित दुकानें तीन मई तक बंद रहेगी जैसा कि गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश में उल्लेख है। 

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