Delhi Violence: ताहिर हुसैन ने तेजाब,पेट्रोल और हथियार खरीदने में खर्च किए थे सवा करोड़ रुपये

इसी साल फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा को लेकर कई तरह के खुलासे हो चुके हैं। अब ईडी के आरोपपत्र में खुलासा हुआ है कि ताहिर हुसैन ने सवा करोड़ रुपये हथियारों और तेजाब तथा अन्य पर खर्च किए थे।

Delhi Violence Tahir Hussain spent 125 crores rupees in buying acid petrol and weapons
ताहिर ने तेजाब,पेट्रोल व हथियारों पर खर्च किए थे सवा करोड़ 
मुख्य बातें
  • प्रवर्तन निदेशालय ने ताहिर हुसैन के खिलाफ दर्ज किया है आरोप पत्र
  • मुखौटा कंपनियों के जरिये 1.10 करोड़ रुपये के धन शोधन के आरोपों की जांच कर रही है ईडी
  • ताहिर हुसैन ने सवा करोड़ रुपये केवल हथियार खरीदने में किए खर्च

नई दिल्ली: इसी साल फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई साम्प्रदायिक हिंसा से संबंधित धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आम आदमी पार्टी के पूर्व निगम पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ शनिवार को दिल्ली की एक अदालत में आरोप पत्र दायर किया। अपने आरोप पत्र में ईडी ने कहा कि इस हिंसा के लिए करीब सवा करोड़ रुपये केवल दंगों के लिए हथियार खरीदने में खर्च किए गए।

ईडी कर रही है जांच 

कड़कड़डूमा स्थित, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने ताहिर हुसैन और सह आरोपी अमित गुप्ता के खिलाफ धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) 2002 की धारा तीन, 70 और 4 के तहत दर्ज इस मामले पर संज्ञान लिया है। ईडी ताहिर और उससे जुड़े अन्य लोगों पर लगे सीएए विरोधी प्रदर्शनों को बढ़ावा देने और दंगे भड़काने के लिये मुखौटा कंपनियों के जरिये 1.10 करोड़ रुपये के धन शोधन के आरोपों की जांच कर रही है।

बड़ी मात्रा में खरीदे हथियार

'हिंदुस्तान' की खबर के मुताबिक,  जो आरोप पत्र दायर किया गया है उशके हिसाब से दंगों के लिए तैयारी जनवरी से ही शुरू कर दी गई थी और इस धनराशि (1.10 करोड़ रुपये) का इस्तेमाल पेट्रोल, तेजाब, पिस्तौल, गोली, तलवार व चाकू जैसे घातक हथियार खरीदने के लिए किया गया। इस दौरान अमित गुप्ता नाम के शख्स ने ताहिर की मदद  की, जिसके नाम पर मुखौटा कंपनी खोली गई थी और उसके जरिए पैसे का हेरफेर किया गया था।

कोर्ट ने कही ये बात

 कोर्ट ने कहा, 'प्रथम दृष्टया इस अपराध में आरोपियों की संलिप्ता के बारे में पर्याप्त सामग्री मिली है। लिहाजा आरोपियों ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता के खिलाफ धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) 2002 की धारा 3, 70 और 4 के तहत दर्ज इस मामले पर संज्ञान लिया है।' ईडी ने अपने आरोप पत्र में कहा कि है कि इस मामले की जांच चल रही है और बाद में एक पूरक आरोप पत्र दायर किया जा सकता है। 

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