नई दिल्ली : दिवाली एवं अन्य त्योहार के नजदीक आने पर कई राज्यों ने अपने यहां पटाखों की खरीद, बिक्री एवं उन्हें जलाए जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है तो कुछ राज्यों ने अपने यहां 'ग्रीन पटाखे' जलाने की इजाजत शर्तों के साथ दी है। राज्यों ने पटाखे जलाए जाने से होने वाले वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर रोक लगाने का कदम उठाया है। गत 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों की सेहत की कीमत पर पटाखे जलाने की इजाजत नहीं दी सकती। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि पटाखे जलाए जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं है लेकिन ऐसे पटाखे जिनमें बारियम साल्ट पाए जाते हैं, उन पर प्रतिबंध रहेगा।
दिल्ली
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक जनवरी तक राजधानी दिल्ली में पटाखों की खरीद, बिक्री एवं उन्हें जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है।
हरियाणा
हरियाणा सरकार ने अपने सभी जिलों में सभी तरह के पटाखों की बिक्री एवं इस्तेमाल पर रोक लगाई है। राज्य सरकार ने 'ग्रीन पटाखे' जलाने की अनुमति दी है। शादी समारोहों में ग्रीन पटाखों' की छूट दी गई है।
कर्नाटक
कर्नाटक सरकार ने अपने यहां केवल 'ग्रीन पटाखे' जलाने की इजाजत दी है। साथ ही उसने इस दौरान लोगों से कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। विक्रेताओं को 'ग्रीन पटाखों' की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना होगा।
पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पहले कहा था कि दिवाली एवं काली पूजा के मौके पर शाम आठ बजे से रात 10 बजे तक 'ग्रीन पटाखे' जलाने की इजाजत होगी। छठ पूजा के लिए सुबह छह बजे से 8 बजे तक 'ग्रीन पटाखे' जलाए जा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि जिन शहरों में वायु गुणवत्ता 'खराब' अथवा इससे ज्यादा है, वहां पर सभी तरह के पटाखों की बिक्री एवं इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
राजस्थान
राजस्थान सरकार ने दिवाली के मौके पर केवल 'ग्रीन पटाखे' के इस्तेमाल की इजाजत दी है। आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए राज्य सरकार ने पटाखे जलाए जाने को लेकर निर्देश जारी किए हैं।
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