इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली राहत तो खुशी से नाचने लगे डॉ. कफील खान, VIDEO

Dr Kafeel Khan: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील को दूसरी बार निलंबित करने संबंधी आदेश पर पिछले शुक्रवार को रोक लगा दी।

kafeel khan
डॉ. कफील खान 

नई दिल्ली: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील अहमद खान के खिलाफ दूसरे निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। बहराइच जिला अस्पताल में मरीजों का जबरन इलाज करने और सरकार की नीतियों की आलोचना करने के आरोप में 31 जुलाई 2019 को डॉक्टर को दूसरी बार निलंबित कर दिया गया था। और अब जब हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई है तो उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो खुशी से झूमते दिख रहे हैं।

उनकी पत्नी डॉ. शाबिस्ता खान द्वारा ट्विटर पर साझा किए गए एक वीडियो में कफील खान को एक स्थानीय नर्तक के साथ राजस्थानी लोक संगीत पर थिरकते हुए देखा जा सकता है। वो लिखती हैं कि मेरे पति डॉ. कफील खान कोर्ट के दूसरे निलंबन पर रोक लगाने के बाद।

कफील खान को पहले गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक त्रासदी के बाद निलंबित कर दिया गया था, जहां अगस्त 2017 में ऑक्सीजन की कथित कमी के कारण लगभग 60 बच्चों की मौत हो गई थी। 

कफील खान ने अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि निलंबन आदेश 31 जुलाई, 2019 को पारित किया गया था और दो साल से अधिक समय बीत चुका है लेकिन जांच समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि दूसरा निलंबन आदेश तब पारित किया गया था जब उन्हें पिछले आदेश में पहले ही निलंबित कर दिया गया था। 

जस्टिस सरल श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिकारियों को कफील खान के खिलाफ एक महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। पीठ ने कफील खान से भी जांच में सहयोग करने को कहा है। 

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